एडीएम ने रेस्तरां मालिकों से सांझा किए सरकार के दिशा-निर्देश **रेस्तरां मालिकों ने कहा अभी व्यवहार्य नहीं है रेस्टोरेन्ट संचालन
कुल्लू / 12 जून / न्यू सुपर भारत न्यूज़
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एस.के. पराशर ने शुक्रवार को कुल्लू के रेस्तरां मालिकों के साथ बैठक करके उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट के संचालन के समय कोविड-19 के खतरे के बीच आवश्यक एहतियाती उपाय करना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में मालिक अपने स्टाॅफ को शिक्षित करेंगे ताकि अतिथियों को एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाया जा सके। रेस्तरां में अधिकतम 60 प्रतिशत क्षमता का ही एक बार में प्रयोग किया जा सकता है।
पराशर ने कहा कि टेक-अवे अथवा होम डिलिवरी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि लोगों का आपस में कम से कम सम्पर्क हो। होम डिलिवरी करने वाले कर्मी को ग्राहक को दूरभाष से सूचित करने के बाद पैकड फूड को दरवाजे पर रखेगा। रसोई में कम से कम कर्मियों से काम लिया जाए ताकि सोशल डिस्टेन्सिग व स्वच्छता बनी रहे। एक परिवार एक टेबल को सांझा कर सकते हैं, लेकिन अलग-अलग व्यक्तियों को अलग से टेबल की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। रेस्तरां के बाहर अथवा स्वागत कक्ष के समीप सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित बनाने के लिए सर्कल बनाए जाने चाहिए।

एडीएम ने कहा कि स्टाॅफ के किसी सदस्य को खांसी, जुखाम अथवा बुखार इत्यादि हो तो तुरंत से उसे अवकाश पर भेजे ताकि वह अपना इलाज करवा सके। गेट को परिचर ही खोले और जिन वस्तुओं में बार-बार हाथ लगता हो, उन्हें हर घण्टे बाद सेनेटाईज करें। ग्राहक अथवा अतिथि की तलाशी नहीं ली जा सकती। रेस्तरां में स्वच्छता से जुड़ा सामान जैसे सेनेटाईजर, मास्क, दस्ताने, साबुन इत्यादि हर समय उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने रेस्तरां मालिकों को प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन की प्रतियां भी वितरित की।
कार्यवाही का संचालन जिला पर्यटन विकास अधिकारी डी.सी. नेगी ने किया।
रेस्तरां एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दीपक सोनी ने कहा कि ग्राहक न होने के कारण रेस्तरां का संचालन मौजूदा दौर में व्यवहार्य नहीं है। हालांकि होम डिलिवरी को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
रेस्तरां मालिकों में संजीव, राज ठाकुर, अभिषेक, सत्यम, जोरबे, प्रताप नेगी, तेज सिंह, दिनेश ठाकुर सहित अन्य हितधारक भी बैठक में मौजूद रहे।