व्यापारी, डीलर, उद्योग व निजी अस्पताल 24 घंटे में दें ऑक्सीजन सिलेंडर की जानकारीः डीसी
ऊना / 29 अप्रैल / न्यू सुपर भारत
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त, ऊना राघव शर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला ऊना के सभी व्यापारियों, डीलरों, औद्योगिक इकाईयों, निजी अस्पतालों व अन्य नागरिकों को 24 घंटों के भीतर जिला दंडाधिकारी के समक्ष ऑक्सीजन सिलेंडरों के उपलब्ध स्टॉक की सूचना प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में अघोषित स्टॉक का पता लगने पर उसे जब्त किया जाएगा।
डीसी ने समस्त उपमंडल अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि कार्यकारी दंडाधिकारी, नागरिक आपूर्ति निरीक्षक, उद्योग विभाग के कार्यकारी अधिकारी व पुलिस कर्मचारी का दल तैयार करके अपने क्षेत्राधिकार में भंडारण केन्द्रों, औद्योगिक इकाईयों व निजी अस्पतालों का निरीक्षण करके ऑक्सीजन सिलेंडरों के स्टॉक की सूची तैयार करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि कोविड हैल्थ केयर सैंटर हरोली व पालकवाह में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी के चलते यह आदेश जारी किए गए हैं ताकि आपात स्थिति में कोविड रोगियों की जान बचाने के लिए इन माध्यमों से ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। राघव शर्मा ने कहा कि आवश्यकानुसार एसडीएम ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने कब्जे में लेने के लिए अधिकृत होंगे।