बिलासपुर / 24 दिसम्बर / एन एस बी न्यूज़
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम 48-बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र रामेश्वर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 48-बिलासपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की फोटोयुक्त मतदाता सूचियां प्रथम जनवरी 2020 को अहर्ता तारीख मानते हुए 16 दिसंबर को प्रत्येक अभिहित स्थल( मतदान
केंद्र) पर प्रारूप में प्रकाशित कर दी गई हैं।
उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के सम्बन्धित भाग की प्रति मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्त अभिहित अधिकारियों एवं बूथ लेवल अधिकारियों के पास आम जनता के निशुल्क निरीक्षण के लिए 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2020 तक उपलब्ध रहेगी।
उन्होंने बताया कि प्रथम जनवरी 2020 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले या इससे पूर्व ही इससे अधिक आयु पूर्ण कर चुके पात्र नागरिक फार्म-6 भरकर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि मृत्यु, विवाह या अन्य कारण से स्थान परित्याग कर चुके
मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने हेतु फार्म- 7 पर आक्षेप किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में किसी अशुद्ध को शुद्ध करवाने हेतु फार्म-8 पर दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्होंने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में स्थान परिवर्तन पर फार्म-8 पर दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।
उन्होंने बिलासपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के नागरिकों विशेषकर युवाओं, राजनीतिक दलों एवं नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान का लाभ उठाएं तथा पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें, ताकि मतदाता सूची को पारदर्शी विश्वसनीय एवं त्रुटि रहित बनाया जा सके।