November 17, 2024

ग्राम पंचायत लहड़ा सहित तीन पंचायतों के पांच गांव कंटेनमेंट जोन से विमुक्त, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश

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हमीरपुर / 23 मई / न्यू सुपर भारत न्यूज़  

कोविड-19 संक्रमित मामला सामने आने के उपरांत कंटेनमेंट जोन घोषित की गई नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत लहड़ा सहित तीन पंचायतों के पांच गांवों को कंटेनमेंट जोन से विमुक्त (डी-नोटिफाई) करने के आदेश आज यहां जिला दण्डाधिकारी श्री हरिकेश मीणा ने जारी किए हैं।

आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत लहड़ा के हटली गांव में कोविड-19 संक्रमित मामला सामने आने के उपरांत 10 मई, 2020 को लहड़ा पंचायत के हटली गांव (वार्ड नंबर- 6,7), नखेल गांव (वार्ड नंबर– 2,4) और लहड़ा गांव (वार्ड नंबर- 4,5), ग्राम पंचायत गोईस के खोरड़ गांव (वार्ड नंबर- 1) तथा ग्राम पंचायत गलोड़ खास के बुढवीं गांव (वार्ड नंबर-1) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था।

आदेशों में कहा गया है कि संक्रमित व्यक्ति का मामला सामने आने के उपरांत इन क्षेत्रों में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान तथा 14 दिन बीत जाने के उपरांत भी यहां कोविड-19 संक्रमित कोई नया मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में अब इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में रखने की आवश्यकता नहीं है।

ऐसे में उपरोक्त सभी क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से विमुक्त (डी-नोटिफाई) करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश 24 मई, 2020 से प्रभावी होंगे। इस तिथि से यहां भी जिला के सामान्य क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में छूट अवधि के दौरान विभिन्न गतिविधियों के लिए दी गई छूट मान्य होगी।

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