1 फरवरी से 2 फरवरी तक साहल -राजनगर सड़क में वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित
चंबा / 29 जनवरी / न्यू सुपर भारत /
उपमंडल दंडाधिकारी प्रियांशु खाती ने चकलू-पलेही-कोटी संपर्क सड़क के उन्नयन कार्यों के चलते साहल से राजनगर (थडी मोड़ के नजदीक) तक, चंबा- चकलू -कोटी संपर्क मार्ग पर सभी वाहनों के आवागमन को लेकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं ।
आदेश 1 फरवरी से 2 फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेंगे। जारी आदेश के अनुसार सभी वाहनों को थडी मोड़ से पलेई-कोटी मुख्य सड़क से कोटी की ओर भेजा जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि सहायक अभियंता लोक निर्माण उपमंडल कोटी द्वारा कियाणी -राजनगर -चकलू -कोटी संपर्क मार्ग के उन्नयन कार्यों के चलते साहल से राजनगर (थडी मोड़ के नजदीक) सड़क के हिस्से में कटिंग के प्रस्तावित कार्यों को शुरू करने से पत्थर -मलवे इत्यादि के गिरने से लोगों की सुरक्षा को लेकर लिए सूचित किए जाने के पश्चात आदेश जारी किए गए हैं।
हालांकि जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन और आवश्यक आपूर्ति वाहनों को आवागमन की अनुमति दी जाए । साथ में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आपातकालीन स्थिति में आपातकालीन वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क को साफ रखा जाए।