December 22, 2024

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीडि़तों को समय पर उपलब्ध करवाई जाए आर्थिक सहायता : जगदीश शर्मा

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फतेहाबाद / 30 दिसंबर / न्यू सुपर भारत

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत जिले में दर्ज हुए मामलों की जांच में तेजी लाई जाए और पीडि़तों को आर्थिक सहायता समय पर उपलब्ध की जाए। ये निर्देश उपायुक्त जगदीश शर्मा ने लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में शुक्रवार को जिला स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी कमेटी की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में कुल 22 मामले रखे गए।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त जगदीश शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए और कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज केसों व पीडि़तों को दी जा रही आर्थिक सहायता समय पर उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार या दुव्र्यवहार होता है तो पीडि़त परिवार को तुरंत प्रभाव से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। पीडि़त को समय पर मिली सहायता आर्थिक सबल बनाने के साथ-साथ भावनात्मक रूप से भी मदद करती है।

इसलिए किसी दुर्घटना या अत्याचार के शिकार व्यक्ति को समय पर आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आर्थिक सहायता देने में किसी प्रकार का विलंब न हो।
उपायुक्त ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के मद्देनजर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ अत्याचार किए जाने के फलस्वरूप अपराध की प्रवृति को ध्यान में रखकर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

यह राशि विभिन्न प्रकार के अत्याचारों जैसे अपमानित, क्षति पहुंचाना, छेड़छाड़, बलात्कार व नरसंहार, चल-अचल संपत्ति का नुकसान, स्थाई/अस्थाई अपंगता आदि घटित होने पर प्रदान की जाती है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन मामलों को तुरंत प्रभाव से निपटाएं और पीडि़त परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करें।उपायुक्त जगदीश शर्मा ने मैनवल स्कैवेंजिंग की जिला स्तरीय निगरानी कमेटी की बैठक लेते हुए नगर परिषद व जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेप्टिक टैक की मैनुवल सफाई निषेध है।

सीवरेज की सफाई मशीनों द्वारा ही करवाई जानी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मैनुवल सफाई अपराध है अगर ऐसा करते हैं तो एक्ट में दो साल की जेल का प्रावधान है। उन्होंने नगर परिषद व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य चैकअप व उनको दिए जाने वाले उपकरण उपलब्ध करवाने बारे निर्देश दिए। बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव डॉ. विवेक भारती, एसडीएम राजेश कुमार, जिला कल्याण अधिकारी लालचंद, डीएसओ ओपी इंदौरा, सब इंस्पेक्टर अशोक श्योराण, समिति के गैर सरकारी सदस्य नरेंद्र लुणा, दर्शन राम, बिट्टू रोज, लक्ष्मण सहित संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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