15 अक्तूबर से पूर्व कर लें अपने मतदाता विवरण का सत्यापन: डीसी.
ऊना, 21 सितंबर: एनएसबी न्यूज मतदाता सूचियों में मतदाताओं के नाम, पता, आयु, लिंग, फोटो सहित अन्य विवरणों में पाई गई त्रुटियों को सही करने के लिए मतदाता सत्यपान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम 1 सितंबर को शुरू हुआ था जो 15 अक्तूबर तक जारी रहेगा। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने बताया कि मतदाता सूचियों को पूर्ण रूप से त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने जिला के समस्त नागरिकों, स्थानीय राजनीतिक दलों, गैर-सरकारी संगठनों, महिला व युवक मंडलों का आहवान करते हुए कहा कि वे समय रहते निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक प्रमाण पत्र के साथ अपने नजदीकी लोकमित्र केन्द्र में जाकर मतदाता सूची में अपने और अपने परिवारिक सदस्यों के मतदाता विवरण की जांच कर लें और यदि कोई अशुद्धि हो तो उसे दुरूस्त करवा लें। कैसे करें अपने मतदाता विवरण का सत्यापन। डीसी संदीप कुमार ने बताया कि मतदाता अपने विवरण का सत्यापन वोटर हेल्पलाइन एप और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम कार्यालय में स्थापित मतदाता सहायता केन्द्र में जाकर अथवा कॉमन सर्विस सैंटर/लोकमित्र केन्द्र में जाकर सत्यापन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाता टोल फ्री हेल्पलाईन नंबर 1950 के माध्यम से भी अपना मतदाता विवरण सत्यापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी मतदाता आपने मोबाईल पर राष्ट्रीय मतदाता सेवरा पोटर्ल (एनवीएसपी) पर लॉगईंन करके भी अपने और अपने पारिवाकिस सदस्यों का सत्यापन कर सकते हैं।मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के तहत बूथ लेबल अधिकारी भी घर-घर जाकर मतदाताओं का शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करेगें।
प्रविष्टि की प्रमाणिकता के लिए इनमें से किसी दस्तावजे को करें अपलोड। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी संदीप कुमार ने बताया कि मतदाता सत्यापन हेतु किसी प्रविष्टि की प्रमाणिकता के लिए निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक को अपलोड किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इन दस्तावेजों में भारतीय पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, किसान प्रमाण, सरकारी/अर्ध सरकारी कर्मचारियों को जारी किए गए पहचान पत्र, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड सहित भारतीय निर्वाचन आयोजन द्वारा अनुमोदित कोई अन्य दस्तावेज शा