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एनएफएसए का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुँचाएं: डीसी ***राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2.8 किग्रा आटा व 2 किग्रा चावल देने का प्रावधान

ऊना, 8 अक्तूबर / राजन चब्बा:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंर्तगत प्राथमिक परिवारों को 2.800 किलोग्राम फोर्टीफाइड गंदम आटा 3.20 रुपए प्रति किलो प्रति सदस्य व 2 किलो चावल 3 रूपये प्रति किलो प्रति सदस्य की दर से दिया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना, बीपीएल, अन्नपूर्णा के राशन कार्ड धारक, वृद्धावस्था पेंशन, निःशक्तता पेंशन और कुष्ठ रोग पेंशन ले रहे परिवारों तथा तिब्बतियन शरणार्थी, एनएफएसए योजना के तहत प्राथमिक परिवार अपने आप ही चयनित हैं।

राघव शर्मा ने कहा कि इसके अतिरिक्त एकल महिलाएं, आश्रमों में रह रहे अनाथ एवं छोड़े गए बच्चे, जिन परिवारों की मुखिया विधवा हो, 60 प्रतिशत से अधिक की निःशक्तता वाला व्यक्ति, जिन परिवारों का मुखिया किसी घातक रोग से ग्रस्त हो, जिन परिवारों का मुखिया 60 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो और जिनके पास आजीविका अथवा सामाजिक सहायता का कोई समुचित साधन न हो, जिन परिवारों का मुखिया भवन निर्माण/अन्य निर्माण कार्य के मजदूर के रूप में पंजीकृत हो, ऐसे परिवार जिन्होंने 1 वर्ष पहले मनरेगा के अधीन कार्य के 50 दिन पूर्ण किए हो, व्यक्ति जो कि किसी प्रकार से विकलांग हो, कुष्ठ रोग, एचआईवी व कैंसर से पीड़ित ग्रसित रोगियों के परिवार, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार एवं युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं, ऐसे लोग जो आश्रम व बेसहारा लोगों के हॉस्टल मेें रहते हो, ऐसे परिवार जिनमें किसी सदस्य की कोरोना महामारी के चलते मृत्यु हुई हो गई हो, इन श्रेणियों के सभी परिवारों को एनएफएसए के अंतर्गत प्राथमिक परिवार के रूप में चयनित करने को कहा।

 डीसी ने कहा कि परिवार का कोई भी एक सदस्य राज्य, केंद्र, बोर्ड, निगमों, स्वायत्त निकाय, बैंकों तथा सरकारी या सरकार द्वारा अंडरटेकिंग संस्था में नियमित या अनुबंध का कर्मचारी व पेंशन प्राप्त करने वाला, ऐसा परिवार जिसका कोई भी सदस्य आयकर दाता हो व ऐसा परिवार जिसका कोई भी सदस्य वर्ग 1 का ठेकेदार पंजीकृत हो, वह परिवार पात्र नहीं होंगे।

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