जिला ऊना में विस्तारित बाॅडी वाले टिप्परों की आवाजाही पर डीसी ने लगाया प्रतिबंध
ऊना, 19 जुलाई / राजन चब्बा
जिला दंडाधिकारी, ऊना राघव शर्मा ने आज यहां सीआरपीसी की धारा 144(1) के तहत एक आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला में विस्तारित बाॅडी वाले टिप्परों के प्रवेश व आवाजाही को पूर्ण रुप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त माईनिंग सामग्री को ले जाने के लिए मल्टी एक्सल ट्रेलरों व ट्रकों के प्रयोग व आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे किसी भी प्रकार के वाहन का खनन गतिविधियों में प्रयोग करने पर पुलिस, एसडीएम, कार्यकारी दंडाधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा खनन अधिकारी द्वारा वाहन को जब्त करने के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि विस्तारित बाॅडी वाले टिप्पर को वाहन के मालिक द्वारा अपने खर्चे पर अतिरिक्त बाॅडी को हटाये जाने के उपरांत ही छोड़ा जाएगा।डीसी ने बताया कि विस्तारित बाॅडी वाले टिप्परों, मल्टी एक्सल ट्रेलरों व ट्रकोें की आवाजाही से जहां एक और सड़कों पर आम नागरिकों की जान को खतरा बना रहता है और दुर्घटनाओ का अंदेशा रहता है तो वहीं दूसरी ओर ऐसे वाहन अवैध खनन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मुख्य साधन भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए इनके प्रयोग व आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेेंगे।