सड़क सुरक्षा जागरूकता में मीडिया की भूमिका अहम
ऊना / 20 जनवरी / राजन चब्बा:
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत आज यहां डीआरडीए सभागार में संबंधित विभागों और मीडिया कर्मियांे के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया।कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए एडीसी डाॅ अमित कुमार शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति आम लोगों को जागरुक करने में प्रशासन के साथ-साथ मीडिया की भूमिका भी अति महत्वपूर्ण है।
उन्होंने बताया कि यातायात नियम सुरक्षा के लिए बनाए गए है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि ओवर स्पीड, ड्रिंक एंड ड्राइव और रैश ड्राइविंग से अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालते हैं। कार्यशाला में यातायात नियमों बारे जागरुक करने के साथ-साथ नियमों की अवलेहना करने पर कानूनी प्रावधानों बारे व्यापक जानकारी दी गई। उन्होंने इस मासिक अभियान को सफल बनाने के लिए मीडिया के सहयोग का आहवान किया।किस अवहेलना पर कितना जुर्मानाइस अवसर पर आरटीओ, ऊना रमेश चंद कटोच ने जानकारी देते हुए बताया कि आॅवरस्पीड पर वर्तमान में 300 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है जबकि नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक से चार हजार रुपये तक चालान का प्रावधान है।
खतरनाक ड्राईविंग पर एक हजार जबकि नए कानून के तहत एक से पांच हजार रुपये का प्रावधान है। बिना हैल्मेट व सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर तीन सौ रुपये जबकि नए कानून में एक हजार रुपये निर्धारित किया गया है। आॅवरलोडिंग के लिए दो हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है जबकि नए कानून में इसके लिए पांच हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। बिना लाईसेंस पांच सौ रुपये जबकि नए कानून के तहत पांच हजार रुपये निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने पर वर्तमान में 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है जबकि नए कानून में दस हजार रुपये निर्धारित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि वाहन चालक अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अपने मोबाइल के डिजीलाॅकर में सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने बताया ये ऐप भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और किसी भी चेकिंग के समय प्रयोग किया जा सकता है।जिला के विभिन्न स्थानों पर चलाया जागरुकता अभियानअभियान के तहत आज ट्रक यूनियन ऊना, ऊना शहर और आरटीओ बैरियर गगरेट में लोगों को सड़क सुरक्षा बारे जागरुक किया गया।
इस मौके पर चालकों व मालिकों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने ऊना शहर और आरटीओ बैरियर गगरेट की व्यस्त सड़कों पर पैदल चलने वाले यात्रियों, वृद्ध महिलाओं, दिव्यांगजनो व बच्चों को जैबरा क्राॅसिंग, रैड लाईट क्राॅसिंग सहित सड़क सुरक्षा के नियमों बारे भी जागरूक किया। साथ ही दुकानदारों व रेहड़ी-फहड़ी वालों को सड़कों पर अतिक्रमण न करने को कहा गया। उन्हें बताया गया कि इससे चलने में असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा हमेशा अप्रिय घटना होने की आशंका बनी रहती है।