November 22, 2024

निजी समारोहों में कोविड-19 नियमों की पालना आयोजक का दायित्व ***समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति जमा नहीं होंगे, भोजन बनाने वालों के होंगे कोविड टेस्ट

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ऊना / 21 नवम्बर / राजन चब्बा:

जिला ऊना के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे बड़े निजी आयोजन व समारोहों में कोविड-19 से संबंधित बचाव उपायों जैसे मास्क और सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने नए आदेश जारी किए हैं। सर्दी के मौसम को देखते हुए कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए बड़े निजी समारोहों पर तुरंत प्रभाव से नियंत्रण एवं निगरानी की आवश्यकता है, इसलिए नए आदेशों के मुताबिक आयोजन व समारोहों में कोविड-19 संबंधित नियमों की आयोजन में भाग ले रहे सभी व्यक्तियों द्वारा अनुपालना आयोजक की जिम्मेदारी तय की गई है।

आयोजन व समारोह में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाना एवं आयोजन स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।जिला में आयोजित किसी भी आयोजन व समारोह की पूर्व सूचना आयोजक को स्थानीय पुलिस थाना एवं संबंधित एसडीएम कार्यालय में देनी होगी। यदि ऐसा आयोजन व्यक्ति विशेष को निमंत्रण के आधार पर किया जा रहा है, तो उक्त सूचना के साथ आयोजन में आमंत्रित पूरे लोगों की सूची फोन नंबर सहित देनी होगी। इसके अलावा आयोजन निमंत्रण के आधार पर आयोजित नहीं है, तो आयोजन के समय यह सूचना संकलित करने और तुरंत स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध करने की जिम्मेदारी आयोजक की होगी।

आयोजनों व समारोह के लिए केवल पूर्व-सूचना ही आवश्यक होगी तथा पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है। बंद कमरों या हॉल या चारदीवारी की क्षमता में केवल 50 प्रतिशत ही लोग शामिल हो सकते है अथवा अधिकतम 100 लोग ही भाग ले सकेंगे।आयोजन व समारोह खुले स्थान पर आयोजित हो रहा है तो स्थान के क्षेत्रफल के हिसाब से और दो गज दूरी के मानक के हिसाब से ही आयोजक द्वारा निमंत्रण दिए जाएंगे। स्थान के क्षेत्रफल के हिसाब से अधिकतम लोगों की पूर्व सूचना भी आयोजक द्वारा स्थानीय प्रशासन को देनी होगी और आयोजन स्थान में बैठने की व्यवस्था मानक के हिसाब से दूरी बनाकर की जाएगी। 

भोजन बनाने वालों के होंगे कोविड टेस्टइस संबंध में उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि निजी समारोह में आयोजक यथासंम्भव डिब्बाबंद भोजन का प्रबंध करें। यदि किसी भी ऐसे आयोजन व समारोह जिसमें सामूहिक भोज व धाम का आयोजन किया जा रहा है या कैटरिंग की व्यवस्था की गई है, तो वहां भोजन बनाने वालों को आयोजन से 96 घंटे पूर्व कोविड-19 का टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। इसकी जिम्मेदारी आयोजक की होगी कि वह स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर यह टैस्ट करवाएं। डीसी ने कहा कि सामूहिक धाम व भोज में डिस्पोज़बल प्लेट्स और कटलरी का ही इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि बार-बार धोकर प्रयोग में लाई जाने वाले बर्तनों का उपयोग संक्रमण को बढ़ा सकता है।

समारोह में भाग ले रहे लोगों की सूची जो स्थानीय प्रशासन को दी जाएगी, स्वास्थ्य विभाग उन सभी लोगों की टेस्टिंग करवाना सुनिश्चित करेगा। राघव शर्मा ने कहा कि किसी भी समारोह में की गई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी वेरिफिकेशन के लिए देखी जा सकती है, जिसे आयोजन प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर तुरंत उपलब्ध कराएगा।

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