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दीवाली पर रात 8 से 10 बजे ही पटाखे फोड़ने की अनुमतिः डीसी ***पटाखा स्टाल लगाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य

ऊना 12  नवम्बर (राजन चब्बा):


  उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा है कि दीवाली का त्यौहार आगामी 14 नवंबर को मनाया जा रहा है तथा इस दौरान कोई अनहोनी घटना न हो व पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे, इसके लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दीवाली की रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़े जा सकते हैं। इसी प्रकार आने वाले क्रिसमस व नववर्ष के दौरान रात्रि 11:55 से 12:30 बजे के बीच ही पटाखों के प्रयोग की अनुमति रहेगी। अस्थाई तौर पर स्थापित किए जाने वाले पटाखा बिक्री स्टॉल दुकान अथवा शेड में सभी प्रकार की सावधानियां बरतनी होंगी ताकि कोई अनहोनी ना हो।उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि पटाखे व आतिशबाजी इत्यादि को अग्रिरोधक सामग्री से बनी अलग शैड में रखन होगा, जहां कोई अनाधिकृत व्यक्ति न जा सके।

पटाखों की शैड और विक्रय करने का स्थान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर हो। शैड का मुख एक दूसरे की ओर नहीं होना चाहिए। पटाखा शैड में तेल के दीपक, गैस लैंप इत्यादि ज्वलनशील चीजों का प्रयोग ना करें, केवल बिजली की रोशनी का प्रयोग करें। एक जगह पर 50 से अधिक पटाखा दुकानें नहीं होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी घटना से निपटने के लिए दुकान में पर्याप्त पानी रखना होगा। पटाखा दुकानें रोड व बिजली के पोल से कम से कम छ: मीटर की दूरी पर हों। आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री करने से पहले अपने नजदीकी अग्निशमन अधिकारी से सलाह करके सुरक्षित स्थान का चयन करें। आतिशबाजी के प्रदर्शन के लिए दुकान की खिड़की का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आतिशबाजी व पटाखों को अग्रिरोधक गोदाम में ही रखा जाएगा।

उपमंडलाधिकारियों से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा पटाखों का स्टॉक व बिक्री नहीं की जाएगी।डीसी ने पुलिस विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल निर्धारित समय और स्थान पर ही आतिशबाजी व पटाखों का प्रयोग हो।


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