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रेस्त्रां भी खुल सकते हैं, लेकिन दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य

ऊना / 21 जून / न्यू सुपर भारत न्यूज़

अनलॉक वन में होटल के साथ-साथ जिला ऊना के रेस्त्रां को भी खुलने की अनुमति मिल गई है। लेकिन कोविड-19 से निपटने के लिए रेस्त्रां खुलने से पहले कुछ बातों को सुनिश्चित कर लेना अनिवार्य है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। 

डीसी संदीप कुमार

गाइडलाइंस के मुताबिक रेस्त्रां में खाना खाने के लिए अतिथियों को सहज व सुरक्षित महसूस कराने के लिए वेटर मास्क और दस्ताने पहन कर ही खाना परोसे। ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी के नियम का पालन करने के लिए टेबल की बीच आवश्यक दूरी सुनिश्चित करें। केवल एक ही परिवार के सदस्य ग्रुप में मेज शेयर कर सकते हैं। अतिथि अपना मास्क, दस्ताने अपने साथ लेकर जाएं। स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए रेस्त्रां में दिन में दो बार फर्श को सोडियम हाईपाक्लोराइट सोल्यूशन से साफ करें। रेस्त्रा में अतिथियों के लिए बोतल बंद पानी ही उपलब्ध करवाई जाएं। केवल पकाया हुआ खाना ही अतिथियों को परोसा जाए, ठंडे भोजन को प्रयोग में ना लाएं।  

इसके अलावा गाइडलाइंस में साफ तौर कर कहा गया है कि रेस्त्रां के रसोई घर में किसी भी अतिथि को प्रवेश करने की अनुमति न दें। रेस्त्रां के प्रवेश द्वार पर कोविड-19 के प्रति जागरूकता वाले पोस्टर लगाए जाएं जिनमें 6 फीट सामाजिक दूरी, मास्क और सफाई के बारे में दर्शाया गया हो।

बार खोलने के लिए निर्देश- इसके अतिरिक्त बार भी खुल सकते हैं, जिसके लिए काउंटरों, स्टूलों व सभी तरह के उपकरणों जैसे शेकर, ब्लैंडर मिक्सर की अच्छी तरह से सफाई सुनिश्चित करनी होगी। सभी कांच से बनी चीजों को गर्म पानी और नीबू के साथ साफ करना अनिवार्य है। बर्फ की ट्रॉली को अच्छे से सेनिटाइज करना होगा, साथ ही सभी प्रकार की बोतलें जैसे स्प्रिट, वाइन और बीयर की बोतलों को भी सेनिटाइज करें।

ग्राहकों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्यगाइडलाइंस में कहा गया है कि सभी अतिथियों को रेस्त्रां में प्रवेश करने से पहले थर्मल जांच अनिवार्य है तथा अगर किसी अतिथि का बुखार 98.6 डिग्री से ज्यादा है तो उन्हें रेस्त्रां में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान ना की जाए। प्रत्येक अतिथि के फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य है।

कोविड गाइडलाइंस का हो पालन- उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने कहा कि कर्फ्यू प्रतिबंधों में आंशिक संशोधन करते हुए होटल और रेस्त्रां को खोलने की सशर्त अनुमति बारे आदेश जारी कर दिए गए हैं। होटल और रेस्तरां को खोलने के लिए संचालकों को निदेशक पर्यटन एवं नागरिक विमानन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

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