*राष्ट्रीय पोषण माह के तहत दी गई घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी
ऊना / 25 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
राष्ट्रीय पोषण माह के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम की जानकारी देने के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक खनाल ने की। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक खनाल ने घरेलू हिंसा से लेकर महिलाओं को मिले अन्य कानूनी अधिकारों के विषय में विस्तृत से बताते हुए कहा कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने एवं अन्य महिलाओं को भी जागरूक करने की आवश्यकता है।विवेक खनाल ने कहा कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं। किसी महिला का अगर कोई शारीरिक शोषण करता है या अन्य किसी तरह से उसे अपमानित करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है।
शिविर में जिला कार्यक्रम अधिकारी सतनाम सिंह ने कहा कि पोषण अभियान के अंतर्गत 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह बनाया जा रहा है। पोषण माह के तहत महिलाओं को संतुलित आहार तथा उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने गर्भवती व धात्री महिलाओं तथा छोटे बच्चो को हरी पत्तेदार सब्जियां तथा मौसमी फलों का सेवन करने की सलाह दी। सतनाम ने कहा कि समस्त पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं तैयार कर महिलाओं को जागरूक किया जाए।
शिविर में अतिरिक्त उप निरीक्षक ऊना आशा रानी ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर विस्तृत जानकारी दी। अंत में विवेक खनाल ने सभी को पोषण माह की शपथ भी दिलाई। शिविर में जिला के सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक तथा संरक्षण अधिकारियों ने हिस्सा लिया।