December 27, 2024

जिला के 24 वार्ड हुए कंटेनमेंट जोन में शामिल जबकि एक हुआ सूची से बाहर

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ऊना / 10 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़

जिला की विभिन्न पंचायतों में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त, ऊना संदीप कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। 


डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि नंगल जरियालां के वार्ड नंबर 2, मावा कहोलां के वार्ड नंबर 1, ग्राम पंचायत नकड़ोह के वार्ड नंबर 2, ग्राम पंचायत हटली केसरू के वार्ड नंबर 1, ग्राम पंचायत धमांदरी के वार्ड नंबर 3, ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी के वार्ड नंबर 5, ग्राम पंचायत चताड़ा के वार्ड नंबर 7, ग्राम पंचायत जलग्रां के वार्ड नंबर 8 स्थित ग्रीन अवेन्यू कॉलोनी, ग्राम पंचायत भड़ोलियां खुर्द के वार्ड नंबर 4, ऊना शहर के वार्ड नंबर 1, 2, 8 व 10 में, वार्ड नंबर 11 रक्कड़ कॉलोनी, ग्राम पंचायत डंगोली के वार्ड नंबर 2, ग्राम पंचायत बहडाला के वार्ड नंबर 1, ग्राम पंचायत लोअर अरनियाला के वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 1 रक्कड़ कॉलोनी, कोटला कलां के वार्ड नंबर 1, ग्राम पंचायत चड़तगढ़ के वार्ड नंबर 5 व 6 में, ग्राम पंचायत जनकौर के वार्ड नंबर 3 में, वार्ड नंबर 9 रक्कड़ कॉलोनी में और ग्राम पंचाचत समूरकलां के वार्ड नंबर 1 में कंटेनमेंट जोन सहित बफर जोन निर्धारित कर दिए गए हैं। इसके अलावा हटली केसरी के वार्ड नंबर 4 को भी बफर जोन में रखा गया है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए क्षेत्रों में अब तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कफ्र्यू में ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे विद्यार्थियों जिनमें कोविड-19 के लक्षण न हों, उन्हें परीक्षा देने के लिए जाने की अनुमति रहेगी। 

यह क्षेत्र हुए हॉटस्पॉट सूची से बाहर

डीसी संदीप कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत बनगढ़ के वार्ड नंबर 9 में देवा चांदला के घर से शैवी के घर तक के क्षेत्र को जिला ऊना की हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची से बाहर करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब इन क्षेत्रों में 11 सितंबर से कफ्र्यू में ढील दी जाएगी। उन्होंने बताया कि एक्टिव केस फाइंडिंग की प्रक्रिया 28 दिनों की अवधि तक जारी रहेगी और सभी को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशानिर्देशों जैसे निर्धारित सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग, नियमित अंतराल पर हाथों को धोना, सेनिटाइजर का प्रयोग करना इत्यादि की अनुपालना पूर्व की भांति सुनिश्चित करते रहना होगा।

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