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प्रदेश सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश **कुछ शर्तों के साथ होम आइसोलेशन में रह सकता है कोरोना संक्रमित व्यक्ति

ऊना / 2 अगस्त / न्यू सुपर भारत न्यूज़

वैश्विक महामारी कोविड-19 की चुनौती से पार पाने के लिए प्रदेश सरकार समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में होम आइसोलेशन पर आवश्यक दिशा-निर्देशों की सूची जारी की है ताकि कोविड संक्रमित व्यक्ति को घर पर ही रखकर उसकी बेहतर देखभाल सुनिश्चित की जा सके। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार चिकित्सा अधिकारी के निदान के मुताबिक़ जिस व्यक्ति में कोरोना संक्रमण के बहुत कम या कोई लक्षण नहीं होंगे, वह होम आइसोलेशन का पात्र होगा। सम्बन्धित व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से कम हो तथा वह हाइपरटैंशन, डायबिटीज़, हृदय रोग, अस्थमा, एचआईवी, कैंसर जैसे किसी अन्य किसी गंभीर रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। घर में ऐसी हो व्यस्थाहोम आइसोलेट किए गए कोरोना संक्रमित व्यक्ति के घर में पृथक स्वच्छ वाशरूम और बेडरूम होना अनिवार्य है। घर में परिवार के किसी अन्य सदस्य को हाइपरटैंशन, डायबिटीज़, हृदय रोग, अस्थमा जैसे कोई गंभीर रोग और 60 साल से ज़्यादा आयु नहीं होनी चाहिए। संक्रमित व्यक्ति की देखभाल के लिए नियुक्त परिचर की आयु 18 से 55 वर्ष के दरम्यान हो तथा वह किसी गंभीर रोग से ग्रसित न हो। रोगी द्वारा अपनी स्वास्थ्य स्थिति देखभाल की रिपोर्ट को नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग को सूचित करने हेतु सहमत होना आवश्यक है।

परिचरों के लिए ज़रूरी निर्देश- रोगी के कमरे में जाते वक़्त नियुक्त परिचर का ट्रिप्पल लेयर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। रोगी के संपर्क में आने पर उसे तुरंत अपने हाथों की सफ़ाई करनी होगी। खाना बनाने और खाने से पूर्व सभी को अपने हाथों को साबुन या ऐल्कॉहलयुक्त हैंड रब से अच्छी तरह से साफ़ करना होगा। परिचर को रोगी के शारीरिक तरल जैसे रेसपिरेटरी स्त्राव के संपर्क में आने से बचना होगा। रोगी की देखभाल के दौरान डिस्पोज़ेबल दस्तानों का प्रयोग और दस्ताने पहनने और उतारने के तुरंत बाद हाथों को साफ करना होगा। रोगी को खाना उसके कमरे में ही उपलब्ध करवाना होगा। दोबारा प्रयोग में लाने से पूर्व रोगी के बर्तनों को अच्छी तरह से साबुन से साफ़ करना होगा। रोगी के कपड़ों की सफ़ाई करते वक्त ट्रिप्पल लेयर मास्क और डिस्पोजे़बल दस्तानों का प्रयोग आवश्यक है।

पहले भी दी गई है होम आइसोलेशन की अनुमति- ज़िला दंडाधिकारी संदीप कुमार कहते हैं कि प्रशासन ने ज़िला ऊना में कुछ मामलों में पहले भी होम आइसोलेशन को अनुमति प्रदान की थी। अब राज्य सरकार ने भी कुछ मापदंडों के साथ इस व्यवस्था को लागू किया है। उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन में जाने के इच्छुक कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग के साथ संपर्क करना होगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा किए जाने वाले मरीज़ के घर के निरीक्षण में निर्धारित मापदंडों के पूर्ण पाए जाने पर ही होम आइसोलेशन की अनुमति प्रदान की जाएगी। अन्यथा उसे ज़िला प्रशासन द्वारा चयनित कोविड केयर सेंटर में जाना होगा।

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