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एक रेस्तरां में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और सुरक्षा) के आयोजन पर एक रेस्तरां आयोजित किया गया

हैदराबाद / 19 दिसंबर / न्यू सुपर भारत

हरियाणा राज्य विधिक फर्म के सदस्य सचिव के दिशा निर्देश एवं जिला सत्र न्यायाधीश एवं जिला सत्र न्यायाधीश एवं विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष स्टॉक चालिया के ऑर्डर मंगलवार को जिला ए स्टॉक सेंटर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के आयोजन को लेकर आयोजित किए गए। गया। संस्था के आयोजन सी-अंतर्राष्ट्रीय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकारी के सचिव समप्रीत के मार्गदर्शन में किया गया।

स्थापना के दौरान स्थापित महिला शिक्षकों को अलग-अलग भूमिकाओं में दिखाया गया, जिसमें कहा गया कि महिलाओं की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करने के सिद्धांत को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए इस अधिनियम के तहत एनआरसी, स्थानीय समितियां और आंतरिक समितियां का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मंत्रालयों, पुर्तगाल को अधिनियम 2013 को लागू करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम यौन परीक्षण बताता है कि इसमें शारीरिक संपर्क और यौन प्रस्ताव, यौन आकर्षण के लिए मांग या अश्लीलता, अश्लील टिप्पणी करना, अश्लील चित्र दिखाना और कोई अन्य शारीरिक शारीरिक लक्षण या गैरमौखिक व्यवहार जैसे कार्य शामिल हैं।

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को एक सुरक्षित और उपयुक्त कार्य वातावरण बनाना है और उन्हें यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है।इस दौरान डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल ईश्वर सहाग ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से कानूनी सहायता के लिए जिला सेवा प्राधिकरण के नंबर 01667 231174, टोल फ्री नंबर 1800-180-2057 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही सखी सेंटर में महिला दूरभाष नंबर 01667-220551 या महिला नामांकन नंबर 181 पर संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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