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ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले कोर्स करना अनिवार्य

 ऊना / 28 दिसम्बर / एन एस बी न्यूज़

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले आरटीओ कार्यालय में एक कोर्स करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए आरटीओ एम.एल. धीमान ने आज कहा कि लर्नर लाइसेंस, रिन्यूवल या फिर किसी अन्य कारणवश लाइसेंस निलंबित होने पर यह कोर्स करना जरूरी है।उन्होंने कहा कि कोर्स क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यलाय चंद्रलोक कलोनी ऊना में करना होगा, जिसमें आवेदकों को सड़क सुरक्षा व उनके नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

Pradeep Trainer
Nidhi Trainer

उन्होंने बताया प्रत्येक बैच का समय 2 घंटे होगा तथा प्रशिक्षण के लिए प्रतिदिन 3 बैच चलाए जाएंगे। प्रथम बैच का समय प्रात: 9 से 11 बजे, दूसरे बैच का समय 11.30 बजे से 1.30 बजे तक तथा तीसरे बैच का समय 2.30 बजे से 4.30 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण हौंडा कंपनी के साथ मिलकर प्रदान किया जा रहा है और विभाग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले पूरे प्रदेश में इसे अनिवार्य करने जा रहा है।

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