November 16, 2024

टाहलीवाल बाजार में सुबह और शाम भारी वाहनों के लिए रहेगा प्रतिबंध ***कार्यावाहक जिला दंडाधिकारी ने जारी की अधिसूचना

0

ऊना / 20 दिसंबर / एन एस बी न्यूज़

टाहलीवाल बाजार में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने और लोगों की सुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिगत  कार्यावाहक जिला दण्डाधिकारी ऊना अरिंदम चौधरी ने आज मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के तहत टाहलीवाल बाजार में सुबह 7 से 10 बजे तक और सायं 4 से 7 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबन्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि एबुंलैंस, अग्रिशमन वाहन व अन्य आपातकालीन वाहनों को इसमें छूट रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *