हमीरपुर / 23 मई / न्यू सुपर भारत न्यूज़
जिला के नादौन एवं बड़सर उपमंडल में गत दिनों कोविड-19 संक्रमित दो मामले सामने आने के उपरांत दो पंचायतों के तीन वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस आशय के आदेश जिला दण्डाधिकारी श्री हरिकेश मीणा ने जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत बूणी में कोविड-19 संक्रमित मामला सामने आने के उपरांत पंचायत के वार्ड नंबर-3 (जमनोटी बड़ी एवं जमनोटी छोटी गांव) को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
इसी प्रकार बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत पाहलु के पाहलु गांव में एक व्यक्ति के कोविड-19 संक्रमित होने का मामला सामने आने के उपरांत इस पंचायत के वार्ड नंबर- 4 (बली) का कुछ क्षेत्र तथा वार्ड नंबर- 7 (पाहलु) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
इन पंचायत क्षेत्रों में न तो कोई व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर जा सकेगा और न ही भीतर से बाहर आ सकेगा। केवल सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है और यहां स्थित दुकानें एवं बैंक इत्यादि भी अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। दूध, किराना, फल-सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन के माध्यम से घर-द्वार पर ही की जाएगी।
इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा और वाहन अथवा पैदल यात्रा या चहलकदमी भी नहीं कर सकेगा। आगामी आदेशों तक किसी को भी सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर टहलने या खड़े होने की अनुमति भी नहीं होगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक मान्य रहेंगे।