February 2, 2025

ग्रीन पटाखों के भंडारण और बिक्री व इस्तेमाल की होगी अनुमति

0

चंबा / 31 अक्टूबर / न्यू सुपर भारत

जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 के अंतर्गत प्रदत  शक्तियों का प्रयोग करते हुए    दीपावली , गुरु पर्व और क्रिसमिस  के दौरान आगजनी की घटनाओं और लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिगत आदेश जारी किए हैं ।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार ज़िला में  ग्रीन पटाखों के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल की अनुमति होगी । 

जारी आदेश के अनुसार   दीवाली व गुरूपर्व  पर रात आठ बजे से रात 10 बजे के बीच और क्रिसमस व नववर्ष के दौरान रात 11.55 से रात 12.30 बजे के बीच ही पटाखों के प्रयोग की अनुमति रहेगी।

आदेश में यह भी कहा गया है कि जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आदेश जारी किये हैं। उपमंडल  दंडाधिकारियों से कोविड-19  के मानक संचालन प्रक्रिया के तहत पटाखों की बिक्री स्थलों को चिन्हित करने  और उप मंडलों में ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण   के निर्देश भी दिए गए हैं । 

  आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पटाखों की खुदरा या थोक बिक्री के लिए सम्बन्धित उपमंडल दंडाधिकारी  द्वारा पूर्व निर्धारित या निर्दिष्ट अस्थायी, खुले और सुरक्षित स्थानों में ही  पूर्व अनुमति लेने के बाद ही की जा सकेगी । बिक्री स्थलों में उपयुक्त मात्रा में अग्निशमन यंत्रों, पानी इत्यादि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं । 

सरकारी कार्यालयों,बाजारों, साइलेंस जोन और हेरिटेज भवनों के आस-पास पटाखे फोड़ने की सख्त मनाही होगी ।  नगर परिषद , नगर पंचायत पटाखों से निकलने वाले कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण भी सुनिश्चित करेंगे।

जारी आदेशों में समस्त उपमंडलाधिकारियों, पुलिस उप अधीक्षकों एवं थानाध्यक्षों से  माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों की अक्षरशः  अनुपालना सुनिश्चित बनाने और उल्लंघन की अवस्था में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं ।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *