फतेहाबाद / 27 अप्रैल / न्यू सुपर भारत
पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार भोरिया ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आरटीआई एक्टिविस्ट, व्हिसलब्लोअर तथा गंभीर मामलों के गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी माननीय न्यायालय के दिशा-निर्देश व हरियाणा सरकार की नीति की समीक्षा को लेकर बैठक की। आयोजित बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों की पालना के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने अपने-अपने सुझाव भी रखें।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत विभिन्न मामलों में अनियमितता, गलत, अनैतिक या आपराधिक गतिविधियों इत्यादि को उजागर करने वाले व्हिसलब्लोअर, आरटीआई एक्टिविस्ट या शिकायतकर्ता तथा सूचना मांगने या किसी प्रकार के अधिक गंभीर मामले में गवाह को कोई धमकी या खतरा होता है तो वह इस दिशा में गठित जिला स्तरीय कमेटी को पुलिस विभाग के माध्यम से शिकायत दे सकता है। उन्होंने बताया कि जिला में नई नीति को लेकर स्पैशल सेल गठित है और जांच अधिकारियों (आईओ) को नीति में दिए गए निर्देशों की पालना करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए है।
उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों व पुलिस विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में व्हिसलब्लोअर, आरटीआई एक्टिविस्ट या शिकायतकर्ता तथा गंभीर मामलों के गवाहों को नीति की जानकारी देने व इसके ड्राफ्ट को वेबसाइट पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि झूठी शिकायत करने वालों व नई नीति का नाजायज फायदा उठाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
इसके अलावा उन्होंने जिला के विभिन्न पुलिस थानों व चौकियों में कार्यरत जांच अधिकारियों को भी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के प्रति सजग रहने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला न्यायवादी पूनम, जेल अधीक्षक हिसार दयानंद, डीएसपी चंद्रपाल, जय सिंह सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।