जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने डिजिटल तरीके से बताएं विभिन्न कानून
सोलन /19 अक्तूबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
जिला विधिक सेवाएं प्राधिरकण सोलन द्वारा कोविड-19 के दौरान डिजिटल माध्यम से जिला के विभिन्न स्थानों पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन जागरूकता शिविरों की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेश शर्मा तथा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव गुरमीत कौर ने की।
इन शिविरों में उपस्थित लोगांे को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने एवं इसके लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। यह जानकारी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव गुरमीत कौर ने आज यहां दी।
गुरमीत कौर ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा इस सप्ताह के दौरान सोलन के शेल्टर होम कथेड़ में डिजिटल माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति अवगत करवाया गया। बालिकाओं को उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान करने लिए चित्रकला व नारा लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गईं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं ने भी डिजिटल माध्यम से विभिन्न कानूनों की जानकारी प्रदान की।
गुरमीत कौर ने बताया कि कण्डाघाट विकास खंड की ग्राम पंचायत कवारग तथा नालागढ़ विकास खंड की विभिन्न ग्राम पंचायतों में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर बच्चों को उनके कानूनी अधिकार बताए गए। कोरोना माहमारी के दौरान जिला सोलन के सभी न्यायालयों में कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए अपनाए जाने वाले सभी नियमों के पालन की शपथ ली गई।
गुरमीत कौर ने कहा कि सोलन के परवाणू स्थित आरएस पाॅलीमर उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कार्यस्थलों पर महिलाओं के शारीरिक शोषण के बारे में जानकारी प्रदान की गई तथा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति अवगत करवाया गया।
उन्होंने बताया कि धर्मपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ में डिजिटल माध्यम से लोगों को विभिन्न कानूनों की जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि इस विकास खंड की 15 ग्राम पंचायतों के सदस्यों तथा पंचायत सचिवों को डिजिटल माध्यम से खंड विकास अधिकारियों को निःशुल्क कानूनी सहायता बारे आॅनलाइन माध्यम से प्रेरित किया गया।
गुरमीत कौर ने कहा कि कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकण सोलन के यू-टयूब चैनल क्स्ै। ैवसंद में सोलन जिला में तैनात सभी न्यायिक दण्डाधिकारियों द्वारा विभिन्न कानूनों में बारे में लोगांे को जानकारी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण डिजिटल विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन भी कर रहा है। इनके माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है।
उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि किसी भी तरह की कानूनी जानकारी के लिए इस यू-टयूब चैनल को देखें व सारगर्भित जानकारी प्राप्त करें।
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 01792-220713 पर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।