सोलन का कलीन वार्ड कन्टेनमेंट जोन घोषित
सोलन / 07 अगस्त / न्यू सुपर भारत न्यूज़
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी.चमन ने नगर परिषद सोलन के कलीन वार्ड में एक प्रवासी श्रमिक के कोरोना वायरस से सक्रंमित पाए जाने के उपरांत केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा जारी निर्देशों एवं उपमण्डलाधिकारी सोलन की रिपोर्ट के आधार पर कलीन वार्ड को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।
जिला दण्डाधिकारी ने आगामी आदेशों तक कलीन वार्ड की सीमाओं को पूर्ण रूप से सील करने के आदेश दिए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कन्टेनमेंट जोन में लोगों तथा वाहनों (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर) की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है।
आदेशों के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे। उक्त क्षेत्र में पेयजल तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित बनाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन क्षेत्र में फ्लू जैसी बीमारी के लक्षणों वाले व्यक्तियों की घर-घर स्क्रीनिंग के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा में पूरी निगरानी रखी जाएगी। क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोज कर उनकी जांच की जाएगी और उन्हें आईसोेलेट किया जाएगा।
आदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक सोलन कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी प्रतिबन्धित करने के लिए समुचित संख्या में पुलिस बल की तैनाती करेंगे। उक्त क्षेत्र में वाहनों का आवागमन नियन्त्रित करने के लिए पुलिस नाके भी लगाएगी। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।
उप मण्डलाधिकारी सोलन उक्त कन्टेनमेंट जोन के लिए समग्र प्रभारी होंगे। तहसीलदार सोलन उनके सहायक होंगे।
आदेश में सूचित किया गया है कि उपमण्डलाधिकारी सोलन द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार कलीन वार्ड में निवास करने वाला प्रवासी श्रमिक जो कि कोविड-19 पाॅजिटिव पाया गया है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला से 94 अन्य प्रवासी श्रमिकों के साथ वापिस आया था। उक्त श्रमिक बस नम्बर एचपी-64-7703 तथा एचपी-14-बी-5998 में आए थे और यात्रा के दौरान उक्त प्रवासी श्रमिक अन्य प्रवासी श्रमिकों के नजदीकी सम्पर्क में रहा। यह आदेश कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के दृष्टिगत जारी किए गए हैं।
यह आदेश कन्टेनमेंट जोन में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया पूर्ण होने एवं सभी नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक लागू रहेंगे।