कोविड-19 के दृष्टिगत औद्योगिक इकाईयों के लिए आदेश
सोलन / 14 जुलाई / न्यू सुपर भारत न्यूज़
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने जिला में विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन की रिपोर्ट के आधार पर जिला में स्थापित सभी औद्योगिक इकाईयों के प्रबन्धन को 07 दिवस के भीतर अपने परिसर में अस्थाई आईसोलेशन सुविधा तैयार करने के आदेश दिए हैं ताकि आवश्यकता अनुसार यहां कोरोना वायरस से संक्रमित कामगारों को रखा जा सके।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि इन आईसोलेशन सुविधाओं में अधोसंरचना ऐसी होनी चाहिए जो संक्रमण के कारण अन्य कामगारों से आईसोलेट किए गए कामगारों की चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हो। इस विषय में आईसोलेशन केन्द्रों के लिए सभी अधिसूचित चिकित्सीय प्रोटोकोल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सम्बन्धित औद्योगिक इकाई को उपलब्ध करवाए जाएंगे। औद्योगिक इकाई जिला स्वास्थ्य कर्मिसों की सुविधा के लिए निजी चिकित्सा एवं पैरा मेडिकल कर्मियों की सेवाएं ले सकती है।
आदेशों के अनुसार कोविड-19 प्रबन्धन के लिए रसोईया, भोजन सेवा, सफाई एवं प्रचालन तन्त्र इत्यादि सम्बन्धित इकाई द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।यह आदेश जिला की सभी औद्योगिक इकाईयों पर लागू होंगे तथा उक्त सभी सुविधाआंे का सृजन शीघ्र करना होगा।