November 24, 2024

नदी किनारे सभी प्रकार के अनधिकृत पर्यटन पर प्रतिबंध लागू

0

सोलन / 27 जुलाई / न्यू सुपर भारत

ज़िला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने आज यहां अपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुभाग 144 के तहत निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अश्वनी खड्ड के आस-पास और गिरी नदी के किनारें किसी भी प्रकार की पर्यटन एवं व्यवसायिक गतिविधियों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

आदेशों के अनुसार राज्य में मानसून के कारण भारी वर्षा होने से अश्वनी खड्ड तथा गिरी नदी में प्रायः बाढ़ की स्थिति उत्पन हो जाती है। यह देखने में आया है कि नदी के किनारें तथा आस-पास अनेक शिविर लगाए जाते है। विशेषकर मानसून सत्र में अत्याधिक वर्षा होने पर नदियों तथा खड्डों के जलस्तर में बढ़ौतरी होने के कारण नदी किनारे या उसके आस-पास लगाए गए शिविर स्थल बह जाते है जिसकी वजह से कीमती मानव जीवन को नुकसान होता है।

इसके अलावा यह भी ध्यान में आया है कि अक्सर पर्यटक नदी के बीच में स्नान करने चले जाते है और अचानक नदी के जल स्तर में वृद्धि होने पर उनके जीवन में लिए खतरा बन जाता है।
आदेशों के तहत गिरिपुल के शनि मंदिर तथा राजस्व गांव शेर बनेरा में नदी में स्नान करने या पिकनिक मनाने के उद्देश्य से जाने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह आदेश इन आदेशों को जारी किए जाने के उपरांत दो महीने की अवधि तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *