पीड़िता के बलात्कार एवं हत्या से सम्बंधित सीबीआई के मामलें में एक आरोपी को आजीवन/ जीवनपर्यंत कारावास
शिमला / 18 जून / एन एस बी न्यूज़
सीबीआई के एक मामलें में, विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो), शिमला ने कोटखाई (हिमाचल प्रदेश) की नाबालिग लड़की के बलात्कार एवं हत्या से सम्बंधित मामलें में आरोपी अनिल कुमार उर्फ़ नीलू उर्फ़ कमलेश को उसकी स्वाभाविक मृत्यु तक आजीवन कारावास एवं 10,000 रु.के जुर्माने की आज सजा सुनाई।
सीबीआई ने वर्ष 2017 की सी डब्ल्यू पी आई एल संख्या 88 में दिनाँक 19.07.2017 को माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश पर सीबीआई ने दिनाँक 22.07. 2017 को एक मामला दर्ज किया l हलाइला, कोटखाई, जिला शिमला के जंगल में नाबालिग लड़की के बलात्कार एवं हत्या के आरोप पर कोटखाई पुलिस स्टेशन, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 376 एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत पूर्व में दर्ज प्राथमिक सूचना रिपोर्ट संख्या 97/2017 के मामलें की जाँच को सीबीआई ने अपने हाथों में लिया। इस मामलें में स्थानीय पुलिस के द्वारा 6 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया था।
वर्तमान मामलें में, समय समय पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निगरानी की जा रही थी। जाँच के दौरान, यह पाया गया कि पीड़िता का बलात्कार एवं हत्या, आरोपी अनिल कुमार उर्फ़ नीलू उर्फ़ कमलेश (पेशे से लकड़हारा/चिरानी) ने की।
मामला बहुत ही चुनौतिपूर्ण एवं अज्ञात था, जिससे जनभावना भी जुड़ी थी। इस मामलें मंद कोई भी प्रत्क्षय गवाह नही था। अपराध स्थल घने जंगल में था जहाँ लोगों की आवाजाही बहुत ही कम थी। आरोपी अपराध स्थल से सम्बंधित नही था और उक्त अपराध के बाद से ही वह बार बार अपना स्थान बदल रहा था। आरोपी की अपराध में संलिप्तता अन्य साक्ष्यों के साथ ही डी एन ए प्रोफाइलिंग के माध्यम से हुई।
गहन जाँच के पश्चात, सीबीआई ने आरोपी अनिल कुमार उर्फ़ नीलू उर्फ़ कमलेश के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत, शिमला में आरोप पत्र दायर किया। स्थानीय पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ़्तार 6 व्यक्तियों की सीबीआई जाँच में भूमिका नही पाई गई। अभिलिखित किए गए सभी मौखिक, दस्तावेजी, वैज्ञानिक, चिकित्सीय एवं परिस्थिजन्य साक्ष्यों आदि का संज्ञान लेने के पश्चात, विचारण अदालत ने उक्त आरोपी को कसूरवार पाया और उसे दिनाँक 28.04.2021 को दोषी ठहराया था, जिस पर आज सजा सुनाई गई।
LIFE IMPRISONMENT TO AN ACCUSED IN A CBI CASE RELATED TO RAPE AND MURDER OF A VICTIM
The Special Judge (POCSO), Shimla has today sentenced an accused Anil Kumar @ Nilu @ Kamlesh to undergo Life Imprisonment till remainder of his natural life and fine of Rs.10,000/- in a case related to rape and murder of a minor girl at Kotkhai (Himachal Pradesh).
CBI had registered the instant case on 22.07.2017 on the orders dated 19.07.2017 passed in CWPIL No. 88 of 2017 of Hon’ble High Court of Himachal Pradesh and taken over the investigation of the case, earlier registered vide FIR No. 97/2017, under sections 302, 376 of IPC & section 4 of POSCO Act at Police Station Kotkhai, District – Shimla(Himachal Pradesh) on the allegations of rape & murder of a minor girl in the forest of Halaila, Kotkhai, District – Shimla. Six persons were arrested by the local police in the case.
This case was being monitored by the Hon’ble High Court through the status reports which were placed before the Hon’ble Court from time to time. During investigation, it was found that the victim was raped and murdered by the accused Anil @ NiIu @ Kamlesh (a woodcutter/ Chirani by profession). The case was very challenging and blind, involving public sentiments. There was no eye witness in this case. Scene of crime was in a dense forest with least human encroachment. The accused did not belong to the area of scene of crime and also frequently changed his location after the said crime. The involvement of the accused in the crime was established through DNA profiling, along with other evidences. After thorough investigation, CBI filed a chargesheet in the court of Special Judge (POCSO), Shimla against accused Anil Kumar @ Nilu @ Kamlesh. CBI investigation also revealed that the 6 accused arrested by the State Police earlier, were not found involved in the crime.
After considering all the oral, documentary, scientific, medical and circumstantial evidences etc on record, the Trial Court found the said accused (Anil Kumar @Nilu@Kamlesh) guilty and convicted him on 28.04.2021.