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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 के दौरान डिजिटल माध्यम से विधिक जागरूकता शिविरों का किया जा रहा है आयोजन

शिमला / 16 अक्तूबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 के दौरान डिजिटल माध्यम से विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रमनीक शर्मा ने यह जानकारी आज यहां दी।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 संकटकाल के दौरान प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक विधिक जागरूकता जानकारी प्रदान करना इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य है।


इस दौरान अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला एवं जिला एवं सत्र न्यायधीश राजीव भारद्वाज द्वारा विभिन्न शिविरों में अध्यक्षता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि प्राधिकरण का उद्देश्य सबको न्याय के उचित अवसर प्रदान करना है, जिसके लिए लोगों को कानून की जानकारी शिविरों के माध्यम से दी जा रही है ताकि विभिन्न मामलों का निपटारा निचले स्तर पर किया जा सके तथा लोगों के समय व आर्थिकी के नुकसान को रोका जा सके।
उन्होंने बताया कि इन शिविरों में लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता, पंचायती राज एक्ट, मौलिक कर्तव्यों एवं अधिकारों, संविधान तथा कानून के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है।


इन शिविरों में वीडियो काॅल के माध्यम से स्कूलों में अध्यापकों तथा उपस्थित बच्चों को कोविड-19, उनके मौलिक कर्तव्यों तथा कोरोना संक्रमण काल के दौरान विभिन्न सावधानियां बरतने की सलाहों की अनुपालना करने तथा बच्चों के अधिकारों की जानकारी भी दी जा रही है।
रमनीक शर्मा द्वारा शिविर में बच्चों को नशे से दूर रहने का परामर्श दिया तथा नशे से संबंधित कानूनों के बारे में भी बताया। जिला के लगभग सभी विकास खण्डों में और विभिन्न पंचायतों के प्रधानों से डिजिटल माध्यम से वार्ता की गई, जिसमें ग्राम पंचायती चायली, जलैल, भौंट, बागी, नेरी, थड़ी, चमियाना, टिक्कर व जुब्बल-कोटखाई की 13 पंचायतों में क्षमता निर्माण कार्यक्रम इस कड़ी में किए गए।
ग्रामीण लोगों को पंचायती राज अधिनियम, पंचायत की शक्तियों, टेली लाॅ तथा पर्यावरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।


इस दौरान यू ट्यूब चैनल के माध्यम से भी जिला में कानून तथा मुफ्त कानूनी सहायता पर वीडियो बनाकर डिजिटल माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। शिविर के दौरान मशोबरा, रोहडू में मजदूरों को डिजिटल सहायता से उनके अधिकारों से अवगत करवाया गया। जिला के कारागारों, आदर्श केन्द्रीय कारागार कंडा व उप-कारागार कैंथु मंे भी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कारावासियों को उनके अधिकारों से अवगत करवाया गया।


प्राधिकरण द्वारा महिलाओं को उनकी सुरक्षा व घरेलु हिंसा अधिनियम, खर्चे का अधिकार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि 09 अक्तूबर, 2020 को जिला न्यायलय शिमला तथा जिला के अन्य अदालतों में आॅनलाईन लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 132 मामलों का निपटारा व 69 लाख 39 हजार 040 राशि का समझौता किया गया।
 इस कड़ी में मिल्क फैड, प्रदूषण बोर्ड तथा जिला के विभिन्न स्कूलों जैसे  क्रिसेंट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टूटु, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला, सरैन-चैपाल, चैपाल, राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नेरवा, बायचड़ी व पुलवाहल व अन्य स्कूलों में उपस्थित अध्यापक एवं अध्यापिकाओं तथा विभिन्न पंचायतों में कानून एवं योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। .0.

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