बाहर से आने वाले श्रमिकों को 7 दिन के लिए इन्स्टीच्यूशनल क्वाॅरेंटाइन होना अनिवार्य
शिमला / 29 जुलाई / न्यू सुपर भारत न्यूज़
जिला दंडाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने आज आदेश जारी करते हुए बताया कि बाहर से आने वाले श्रमिकों को 7 दिन के लिए इन्स्टीच्यूशनल क्वाॅरेंटाइन होना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि उसके पश्चात् कोविड-19 जांच के दौरान नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही उन्हें कार्य स्थलों पर जाने की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि कार्य स्थलों पर भी उन्हें क्वाॅरेंटाइन अवस्था में रहकर अपना कार्य बिना बाहर निकले करना होगा। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के इन्स्टीच्यूशनल क्वाॅरेंटाइन के दौरान हुए खर्च का वहन लाने वाले बागवान, कृषक अथवा ठेकेदार द्वारा किया जाएगा तथा उनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि श्रमिक संबंधित नियमों का पालन करें।
उन्होंने कहा कि इस आदेश अथवा नियमों का उल्लघन करने वालों के प्रति विभिन्न धाराओं के तहत कठोर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू होते हैं।