गांव भुंदड़ा व धौलू में फसली अवशेषों में आगजनी की घटनाओं को लेकर एसडीएम ने किया दौरा

भूना / 15 अक्टूबर / न्यू सुपर भारत
उपमंडलाधीश राजेश कुमार ने गांव भुंदड़ा, धौलू आदि गांवों का दौरा किया और फसली अवशेषों में आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के लिए नागरिकों को जागरूक किया। गांव धौलू में धान की पराली को आग लगाए जाने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी से आगजनी पर काबू पाया गया। धान की पराली में आग लगाने के कारण धौलू निवासी बलजीत पुत्र मनी राम को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण व हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेशों की उल्लंघना पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
एसडीएम राजेश कुमार ने कहा कि आजकल धान की कटाई का सीजन जोरों पर है। उन्होंने बताया कि कई बार व्यक्ति धान कटाई के बाद पराली व अन्य अवशेष को आग लगा देते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से जहरीली गैसों का भी उत्सर्जन होता है, जिससे भविष्य में मौसम में बदलाव के कारण बारिश में कमी होगी व धुएं के कारण कई प्रकार की बीमारियां होती है। एसडीएम ने कहा कि किसान धान की पराली में आगजनी की बजाए कृषि यंत्र जैसे कि इनसीटू, एक्स-सीटू का प्रयोग कर फसल प्रबंधन पर जोर दें।
उपमंडलाधीश ने कहा कि जिला में यदि कोई किसान पराली जलाता हुआ पाया जाता है तो वह पर्यावरण के नुकसान की भरपाई देने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके तहत दो एकड़ भूमि तक 2500 रुपये प्रति घटना, दो से पांच एकड़ भूमि तक 5000 रुपये प्रति घटना व पांच एकड़ से ज्यादा भूमि पर 15000 रुपये प्रति घटना जुर्माना देना पड़ेगा।
इसके अतिरिक्त जिला में धान के अवशेष/फाने जलाने पर धारा 144 लगाई हुई है, जिसके तहत अवशेष जलाने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध है। अगर फिर भी कोई व्यक्ति इन आदेशों की उल्लंघना करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध धारा 188-बी तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत एफआईआर दर्ज करवाए जाने का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि जिला में धान की पराली में आगजनी की रोकथाम हेतू ग्राम स्तरीय टीम गठित की गई है।