एसडीएम डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए 31 मई तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित नियमों की पालना होगी सुनिश्चित
नारायणगढ़ / 23 मई / न्यू सुपर भारत
एसडीएम डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार के निर्देशानुसार आगामी 31 मई तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के मद्देनजर नियमों की पालना सुनिश्चित होगी। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत पूर्व निर्धारित नियमों के तहत सभी व्यवस्थाएं रहेंगी और इस बार के आदेश के तहत अब सरकार की ओर से तिथि अनुसार ऑड-इवन फार्मूले के तहत सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें बाजार में खोलने की छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा 31 मई 2021 को सुबह 5 बजे तक के लिए जारी रहेगा।
उन्होने बताया कि बाजारों से अलग-थलग दुकानें (स्टैंड एलोन शॉप) वे मानी जाएगीं जहां पर 5 से अधिक दुकाने न हो। ऐसी दुकाने दिन में खुल सकेंगी नाइट कफ्र्यू लागू होने से पहले तक। बाजारों में ऑड इवन फार्मूले के हिसाब से सुबह 7:00 बजे से 12:00 बजे तक दुकानें खुलेगी। हरियाणा में मॉल खोलने की इजाजत नहीं दी गई है।
एसडीएम ने कहा कि उपमण्डल नारायणगढ में मुख्य बाजारों में दोपहर 12 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को बिना मुवमैंट पास के प्रवेश की अनुमति नहीं है। लोग बाजारों में न घूमें ।