सब्जी मंडियों में बैठक रेहड़ी-फड़ी वाले नहीं बेचेंगे सब्जी, मार्किटिंग बोर्ड ने जारी की हिदायतें
टोहाना / 23 अप्रैल / न्यू सुपर भारत
उपमंडलाधीश गौरव अंतिल ने कहा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जहां आमजन को संक्रमण से बचाव के उपायों बारे जागरूक करना होगा, वहीं कोविड-19 नियमों की सख्ती से अनुपालना करनी होगी।
उन्होंने कहा कि प्राय: यह देखने में आया है कि सब्जी मंडियों में सुबह के समय रेहड़ी, फड़ी वाले सब्जी व फल खरीदने के लिए आते हैं तथा वहीं बैठकर आम नागरिकों को सब्जी व फल बेचते हैं, जिससे मंडियों में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है व महामारी के फैलने का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि मंडियों में भीड़ कम करने के लिए सभी सब्जी मंडियां/अस्थाई मंडियां सुबह 5 बजे से 11 बजे तक थोक/खुदरा व्यापारी/फड़ी वालों के लिए खुली रहेगी और स्थाई/अस्थाई मंडी में फड़ी वाले आम नागरिकों को फल/सब्जी नहीं बेचेंगे। मंडियों/अस्थाई मंडियों में खुदरा बिक्री तथा मासाखोरों के बैठने व फल सब्जी बेचने पर पाबंदी रहेगी।
उन्होंने कहा कि जो फल व सब्जियां इन स्थाई/अस्थाई मंडियों में विक्रय हेतू आएगी उस पर संबंधित सचिव मार्किट फीस इत्यादि ली जानी सुनिश्चित करें ताकि वित्तीय हानि न हो। उपमंडलाधीश ने कहा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जारी हिदायतों की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी में सभी आढ़ती, मजदूर व कर्मचारी मास्क व दस्तानों का प्रयोग करेंगे तथा बिना मास्क के मंडी में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यदि कोई आढ़ती, मजदूर व कर्मचारी नियमों की उल्लंघना करता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने कहा सभी रेहड़ी वालों को मार्किट कमेटी की तरफ से एक पहचान पत्र दिया जाएगा तथा शहर व सैक्टरों में अलग-अलग एरिया में जाने के लिए उनको रूट व सैक्टर/मौहल्ला/स्थान अलॉट किए जाएंगे, ताकि हर नागरिक को सब्जी व फल बिना मंडी में आए मिल सके। मार्किट कमेटी द्वारा रेहड़ी वालो को मंडी भाव के अनुसार खुदरा मूल्य लिस्ट उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि आम जनता को सब्जी व फल उचित रेट पर मिल सकें।
एसडीएम गौरव अंतिल ने कहा मार्किट कमेटी द्वारा रेहड़ी वालो को अनुमति/ पहचान पत्र जारी किया जाएगा। जिस पर रेहड़ी वाला/ वेंडर का नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर, वाहन का प्रकार सैक्टर/मौहल्ला/स्थान जो निर्धारित किया गया है जानकारी लिखी होगी। उन्होंने कहा सभी रेहड़ी वालो को दिशा-निर्देश दिए जाएंगे कि वह फल व सब्जी विक्रय करते समय पहचान पत्र अपने पास रखें व एक स्थान पर खड़ा होकर बिक्री ना करें अपितु पूरा सैक्टर/मौहल्ला/स्थान जो उसे आवंटित किया गया है, वहां घर-घर जाकर फलों/सब्जियों का विक्रय करें तथा कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करें।
उन्होंने कहा मार्केट कमेटी सचिव साप्ताहिक अवकाश के दिन मंडियों व अस्थायी मंडियों को सैनिटाइज करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा सभी रेहड़ी वाले चलते-फिरते केवल सब्जियां व फल ही बेचे व मास्क व दस्तानों का प्रयोग करें एंव अपने हाथों को हैंड सैनिटाइजर करें, यदि कोई रेहड़ी वाला मार्किट कमेटी द्वारा जारी निर्देशों की पालना नहीं करता तो उसका पहचान पत्र/अनुमति पत्र रदद् कर दिया जाएगा।
मार्केट कमेटी सचिव फल एंव सब्जी के रेटों पर निरन्तर नजर रखेगें ताकि कोई व्यापारी, मासाखोर व रेहड़ी वाला आम जनता से प्रतिदिन के निर्धारित रेटों से ज्यादा वसूली ना कर सके। उन्होंने कहा सचिव मार्केट कमेटी प्रतिदिन के निर्धारित रेटों बारे एसडीएम कार्यालय में सूचित करेगें।