जिला एवं उपमंडल स्तर पर चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्यक्रम में न्यायाधीशों ने की मामलों की सुनवाई
हैदराबाद / 9 दिसंबर / न्यू सुपर भारत
लोक अदालत एवं अन्य ऐसे माध्यम हैं, जो कि रेतीले इस्पात संयंत्र का बंधक जड़ा हुआ है। कैनेडीनाम से बोथ स्केटर्स के बीच में बिजनेसमैन का नाम आने से पहले ममलो में आगे की बिजनेसबाजी को शुरू किया गया है। इससे दोनों संकेत के धन व समय की बचत होती है। ये शब्द अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग ने जिला मुख्यालय पर मुख्यालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों की सुनवाई के दौरान आयोजित की। इस मौसिकी विधि पर मुख्यामिख डेमोक्रेट्स जज एवं जिला सैकेर्ट अथॉरिटी के सचिव सैम कौर भी मौजूद हैं। शनिवार को राष्ट्रीय विधिक धार्मिक फर्म (नालसा) के राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय विधिक धार्मिक फर्म (हालसा) के दिशा-निर्देशों का आयोजन किया गया। गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में 11833 मामलों से 9307 का हुआ रहस्य:-
शनिवार को जिला मुख्यालय मुख्यालय, उपमंडल रतिया व टोहाना के प्रमुख क्षेत्रों में आयोजित राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों ने मामलों की सुनवाई करते हुए 11833 मामलों में 9307 का रहस्योद्घाटन किया। इसके अलावा 5 करोड़ 21 लाख 13 हजार 127 रुपये की राशि ऋण पुरस्कार के रूप में पास की गई। प्री-लिटिगेशन के 9275 मामलों में से 8421 का अभियोजन किया गया जबकि एक लाख 67 हजार 202 रुपये की राशि बकाया व पुरस्कार के रूप में पास की गई। इसी प्रकार से लैपटॉप केसन में 2558 केस से 886 का प्रॉडक्शन किया गया जबकि 5 करोड़ 19 लाख 45 हजार 925 रुपये की राशि बकाया व अवॉर्ड के रूप में पास की गई।
इन जजों की अदालत में लगी अदालत:
राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग, प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) नताशा शर्मा, सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) कम अतिरिक्त मुख्य न्यायिक न्यायाधीश डॉ. शिवकुमारी एवं सिविल जज (जूनियर डिविजन) कम प्रांतीय दंड न्यायाधीश प्रथम श्रेणी गौरी नारंग की अदालत में लोक अदालत में आयोजित कर मामलों की सुनवाई की गई। इसी प्रकार से उपमंडल रतिया उपमंडल में उपमंडल प्रमुख दंडाधिकारी संतोष बागोतिया एवं उपमंडल टोहान में राजीव की अदालत में भी लोक अदालत में आयोजित कर विभिन्न मामलों की सुनवाई की गई।
इन मामलों की हुई सुनवाई:-
इस वर्ष की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपराधिक मामले, एनआइए एक्ट 138, मैटीटी, ए टेरर, वुडेन, श्रमिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, लोनधारक, बैंक रेजिडेंस, राजस्व, बिजली और पानी बिल सहित विभिन्न प्रकार के मामलों की समीक्षा की गई। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति में आधिकारों के सहयोगियों के सहयोग से दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर मामलों का समाधान किया गया।
कोर्ट में सहायक मामलों को लोक अदालत के माध्यम से चुराने का सवाल:-
मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायाधीशों ने कहा कि लोक अदालत और अन्य ऐसे माध्यम हैं, जो कि दादी का अपहरण कर लिया गया है। कैनेडीनाम से दोनों सितारों के बीच में बबाज़ियों का होना से ममलो में आगे की स्टार्टअप को शामिल किया गया है और किसी भी अदालत में शामिल होने को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वे इन लोक अदालत में केसों का चमत्कार करवाकर लाभांवित हों। उन्होंने पोस्ट किया कि वे अपने न्यायालय में विलासिता के मामलों की सुनवाई लोक अदालतों के माध्यम से करवाएं, क्योंकि उनका समय और धन की बचत होगी।
कानूनी जानकारी एवं सहायता के लिए यहां संपर्क करें:-
इस दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को अपने लैपटॉप के लोक में समाधान या अन्य संबंधित जानकारी के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, अतिरिक्त सिविल जज (वरिष्ठ) श्रेणी) एवं उपमंडल विधिक सेवा समिति के अवशेष या अपने कानूनी संरक्षण एवं समर्थन केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। आस्था व्यक्तित्व हेल्प लाइन नंबर 1800-180-2057 या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, साहेबाबाद कार्यालय के नंबर 01667-231174 पर भी संपर्क कर सकते हैं।