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सरकारी कार्यालयों में लागू रहेगा नो मास्क, नो सर्विस नियम : डीसी

ऊना / 14 जून / न्यू सुपर भारत

जिला आपदा प्रबंधन एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अनुभाग 33 व 34 के अंतर्गत आज आदेश जारी करते कहा कि सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक व्यवहार हेतु कोविड-19 के दृष्टिगत कार्य स्थल पर कर्मचारियों के साथ-साथ आगंतुक सुरक्षा हेतु मास्क का प्रयोग सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में बिना मास्क के किसी भी प्रकार की सेवा नहीं दी जाएगी। सभी कर्मचारी हर समय मास्क को प्रयोग सुनिश्चित करें। प्रतिक्षा कक्ष में बैठने के लिए उचित दूरी का ध्यान रखें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जहां ई-सेवाएं उपलब्ध हैं, वहां सरकारी कार्यालयों में आने की बजाय ऑनलाईन व डिजिटल माध्यम से सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

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