ऊना / 8 जुलाई / न्यू सुपर भारत
जिला आपदा प्रबंधन एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिलाधीश ऊना राघव शर्मा ने आदेश जारी किए हैं कि जिला ऊना में आयोजित होने सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200 लोग इन्डोर हॉल में एकत्रित हो सकते हैं, जबकि खुले में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में ओपन स्पेस अथवा गाउंड की 50 प्रतिशत क्षमता के हिसाब से लोग शामिल हो सकेंगे।
बशर्तें उन्हें मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाये रखना, थर्मल स्कैनिंग व सैंनेटाइजर की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल पर सुनिश्चित करनी होगी। किसी भी आयोजन के लिए संबंधित उपमंडलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आदेशों की अवहेलना करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।