मतदान और मतगणना के दौरान शराब की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित
जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जारी किए आदेश
पंजाब विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत सीमावर्ती मतदान केंद्रों के तीन किलोमीटर के दायरे में लागू होंगे निर्देश
चंबा, 14 फरवरी / न्यू सुपर भारत न्यूज़
जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के सांविधिक प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के तहत ज़िला के भटियात विधानसभा क्षेत्र के सीमावर्ती मतदान केंद्रों 15-भोटन,16-राउनी,31-तलाहरा और 32-डांगरी के तीन किलोमीटर के दायरे में मतदान वाले दिन 18 फरवरी को शाम 6 बजे से लेकर 20 फरवरी शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं ।
जारी आदेश के अनुसार उक्त सभी मतदान केंद्रों के तीन किलोमीटर के क्षेत्र में 10 मार्च को मतगणना वाले दिन भी शराब की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है ।