हमीरपुर / 05 नवम्बर / रजनीश शर्मा (NSB NEWS)
जिला दण्डाधिकारी हमीरपुुुर हरिकेश मीणा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के अन्तर्गत प्रद्यत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमीरपुर कुनाह खड्ड पुल से गलौड़ सडक़ पर आवश्यक मुरम्मत कार्य के चलते सडक़ 6 नवम्बर तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं।
इस दौरान मसियाणा से बलौणी, गलौट-नारा तथा गौर सडक़ यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग रहेंगे।