November 25, 2024

पंजाब सरकार द्वारा त्योहारों के मौसम में पटाखों की बिक्री और उपयोग संबंधी दिशा-निर्देश जारी

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चंडीगढ़ / 14 अक्टूबर / नीरज बाली /

पंजाब सरकार ने आगामी त्योहारों के मौसम में दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर राज्य में पटाखों की बिक्री और उपयोग के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने आज बताया कि इन त्योहारों में आमतौर पर पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वृद्धजनों और सांस की बीमारियों से पीड़ित मरीजों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।

प्रवक्ता ने भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि पटाखों के इस्तेमाल पर समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का राज्य सरकार द्वारा पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इन आदेशों के तहत, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए, पंजाब सरकार राज्य भर में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध, नियंत्रण और नियम लागू करती है।

उन्होंने बताया कि पटाखों की लड़ी (सीरीज पटाखे) के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाया गया है। केवल “हरित पटाखों” (जिनमें बेरियम साल्ट्स या एंटि मोनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, लेड या स्ट्रोंटियम क्रोमेट का मिश्रण का प्रयोग नहीं होता) की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी गई है। बिक्री केवल अधिकृत पटाखों का व्यापार करने वाले लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों तक सीमित है, और अनुमत डेसिबल स्तर से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों को स्टोर, प्रदर्शित या बेचा नहीं जा सकता।

राज्य सरकार ने त्योहारों के दौरान पटाखों के इस्तेमाल के लिए सीमित समय सीमा निर्धारित की है। दिवाली (31 अक्टूबर, 2024) को रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। गुरुपर्व (15 नवंबर, 2024) को सुबह 4:00 बजे से सुबह 5:00 बजे और रात 9:00 बजे से रात 10:00 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। इसी तरह क्रिसमस की शाम (25-26 दिसंबर, 2024) और नववर्ष की पूर्व संध्या (31 दिसंबर, 2024 – 1 जनवरी, 2025) को रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न सहित ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर पंजाब राज्य के अंदर ऑनलाइन ऑर्डर लेने या बिक्री करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।

उल्लेखनीय है कि डिप्टी कमिश्नरों को पटाखों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अनुमोदित हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग केवल निर्धारित समय और अनुमोदित स्थानों पर हो।

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