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एमएसपी से अधिक लाभांश पर शराब विक्रय पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान

शिमला / 09 मई / न्यू सुपर भारत

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस ने आज यहां कहा कि अवैध शराब के कारोबार को रोकने और इसकी निगरानी के लिए विभाग द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में शराब कारोबारी न्यूनतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) पर 10 से 30 प्रतिशत लाभांश पर ही शराब बेच सकेंगे। इसकी अवहेलना करने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अगर लाभांश की तय दरों से अधिक दाम बसूलने पर शराब का विक्रय किया गया तो संबंधित ठेकेदार पर हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 व उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. यूनुस ने कहा कि विभाग को अधिक लाभांश पर शराब विक्रय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर सख्त कार्रवाई की गई है। अभी तक 70 कारोबारियों के चालान किए जा चुके हैं। विभाग द्वारा शराब की दुकानों पर आबकारी नीति के तहत एमएसपी और लाभांश के बारे में जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

आबकारी नीति के तहत सिंगल माल्ट, व्हिस्की, रम, जिन, वोदका, बायो बीयर/बायो वाइन, साइडर पर दस प्रतिशत लाभांश, भारत में निर्मित सभी बीयर ब्रांड पर 30 प्रतिशत लाभांश तय किया गया है। देशी शराब पर 30 प्रतिशत लाभांश तय किया गया है। देश में बनी लो ब्रांड अंग्रेजी शराब पर 15 फीसदी और हाई ब्रांड शराब पर 30 फीसदी लाभांश तय किया गया है।
न्यूनतम विक्रय मूल्य से 10 से 30 फीसदी लाभांश से अधिक शराब के विक्रय से संबंधित शिकायत के लिए विभाग ने दूरभाष नम्बर भी जारी किए हैं। इस संबंध में शिकायत के लिए कांगड़ा जोन में दूरभाष नम्बर 01894230186, मंडी जोन में 01905223499 और शिमला जोन में दूरभाष नम्बर 01772620775 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

आबकारी आयुक्त ने चौबीसों घंटे कन्ट्रोल रूम की जानकारी देते हुए सभी नागरिकों से अपील की है कि वह इस प्रकार के मामले संज्ञान में आते ही टोल-फ्री नम्बर 18001808062, दूरभाष नम्बर 0177-2620426 तथा व्हाट्स ऐप नम्बर 94183-31426 व controlroomhq@gmail.com पर जानकारी साझा करें ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

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