झज्जर / 25 जुलाई / न्यू सुपर भारत
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी की परीक्षाओं को लेकर जिला में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिलाधीश एवं डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों के लिए निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए गए है।
जिलाधीश ने आदेश जारी करते हुए कहा कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में बिना उद्देश्य एकत्रित होने व फोटोस्टेट की दुकानों पर मनाही रहेगी। जिला में बोर्ड की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार डीएलएड की परीक्षा 26 जुलाई से 19 अगस्त (दोपहर दो बजे सायं पांच बजे तक), सेकेंडरी की परीक्षा 31 जुलाई (प्रातः: 10 से 12.30 तक) व सीनियर सेकेंडरी 31 जुलाई को (दो बजे से साढ़े चार बजे तक) तक होगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।