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मुद्रक को पम्पलेट्स ,पोस्टर प्रकाशन की सूचना करवानी होगी उपलब्ध- जिला दंडाधिकारी

चंबा / 29 सितंबर / न्यू सुपर भारत

जिला दंडाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंबा( उपायुक्त) डीसी राणा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 2-भरमौर सभा निर्वाचन खंड जोकि 2-मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित हैं लोकसभा के उप निर्वाचन 2021 के संचालन के दौरान निर्वाचन अभियान के संपादनार्थ पम्पलेटों ,पोस्टरों आदि के मुद्रण और प्रकाशन के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-ए के उपबन्धो की अनुपालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक है ।

आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-ए की उप धारा 1 तथा 2 के अनुसरण में प्रत्येक मुद्रक का यह वैधानिक दायित्व बनता है कि वे इस प्रकार के दस्तावेजों के मुद्रण के तीन दिन के भीतर मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियों सहित अनुबंध ए और बी पर सूचना जिला दंडाधिकारी को देनी होगी।

आदेशों की अवहेलना की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसमें दोषी व्यक्ति को 6 माह का कारावास और 2 हजार तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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