Site icon NewSuperBharat

आवश्यक वस्तुओं के अधिकतम थोक और परचून लाभांश तय

कुल्लू / 21 मार्च / एन एस बी न्यूज़

कुल्लू जिला में आवश्यक वस्तुओं के दामों पर नियंत्रण रखने के लिए जिला प्रशासन ने थोक व परचून विक्रेताओं के लाभांश की अधिकतम सीमाएं तय की हैं।

इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी डा. ऋचा वर्मा ने बताया कि गेहूं, चावल, मक्की व अन्य खाद्यान्नों के थोक क्रय-विक्रय पर अधिकतम लाभांश 2 प्रतिशत और परचून क्रय-विक्रय पर अधिकतम 5 प्रतिशत लाभांश निर्धारित किया गया है। नमक, गुड़, चीनी, शक्कर और पेयों के लिए भी थोक और परचून की यही दरें रहेंगी, जबकि दालों और खाद्य तेल की थोक दरें 2 तथा परचून दरें 4 प्रतिशत होंगी। मीट, चिकन और मछली पर अधिकतम थोक लाभांश 3 प्रतिशत, परचून  7 प्रतिशत तथा अंडे और चाय पर थोक लाभांश 5 और परचून लाभांश 7 प्रतिशत तय किया गया है। पत्तेदार सब्जियों पर 5 एवं 24 प्रतिशत, दूसरी सब्जियों तथा फलों पर 5 एवं 15 प्रतिशत थोक-परचून लाभांश निर्धारित किया गया है।

दवाईयों और पैक्ड वस्तुओं पर अधिकतम लाभांश वजन और माप अधिनियम 1976 के मानकों के तहत तय किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि निर्धारित लाभांश से अधिक वसूली करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Exit mobile version