शास्त्री अध्यापकों के अनुबंध आधार पर भरें जाएगें 12 पद – सुदर्शन कुमार
बिलासपुर 19 दिसम्बर / एन एस बी न्यूज़
उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सुदर्शन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग जिला बिलासपुर द्वारा शास्त्री अध्यापकों के कुल 12 पदों की भर्ती अनुबंध आधार पर की जा रही है। उन्होने बताया कि इन पदों के लिए काउंसलिंग 26 व 27 दिसम्बर को उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा बिलासपुर के कार्यालय में प्रातः 10 बजे होगी। यह पद सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि सामान्य श्रेणी अभ्यार्थियों के लिए शास्त्री में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग एंव विकलांग आदि से सम्बन्धित अभ्यार्थी नियमानुसार अंको मंे छूट के लिए पात्र होगें।
उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग से 6 पद बैच 2005, ओबीसी. वर्ग से 1 पद
बैच 2015, अनुसूचित जाति से 3 पद बैच 2015 तथा अनुसूचित जनजाति से 1 पद बैच 2007 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से 1 पद बैच 2005 से भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला में स्थित रोजगार कार्यालयों से योग्य
अभ्यर्थियों के जो नाम प्राप्त हुए हैं उन्हें डाक द्वारा बुलावा पत्र भेजे जा चुके हैं।
उन्होने बताया कि अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम 50 अंको के साथ शास्त्री और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवंाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा में उर्तीण होना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्गों/शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता और टीईटी के लिए न्यूनतम अहर्ता अंको में भी 5 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात की जाएगी।
उन्होने बताया कि यदि कोई अभ्यर्थी जो कि भर्ती एंव पदोन्नति नियमों
(शास्त्री अध्यापक) जोकि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश की
बैवसाइट पर उपलब्ध हैं के तहत निर्धारित योग्यता पूर्ण करते हैं वह
बुलावा पत्र नहीं मिला है तथा सामान्य वर्ग बैच 2005, ओबीसी. वर्ग बैच
2015, अनुसूचित जाति बैच 2015 तथा अनुसूचित जनजाति बैच 2007 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बैच 2005 तक आते हैं वे अभ्यर्थी 27 दिसम्बर को अपने सभी दस्तावेजों सहित प्रातः 10 बजे काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं।
उन्होंने बताया कि काउंसलिंग में वही अभ्यार्थी भाग ले सकते हैं जो जिला
बिलासपुर से सम्बन्ध रखते हो। उन्होंने बताया कि उपरोक्त तिथि को उपस्थित
नहीं हो पाने वाले अभ्यर्थियों को बाद में उपस्थित होने के लिए अनुमति
नहीं दी जाएगी और न ही कोई दावा अथवा प्रतिवेदन स्वीकार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रशासनिक कारणों से पदों की संख्या एवं श्रेणी में
बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पात्र अभ्यर्थी अपने समस्त
दस्तावेजों की मूल एवं सत्यापित प्रतियां अपने साथ लाना सुनिश्चित करें।