स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना की अवधि 180 दिन और आगे बढ़ाई
शिमला / 15 मई / न्यू सुपर भारत
स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि वैश्विक महामारी के दौरान कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सेवाएं दे रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना 30 मार्च, 2020 से लागू की गई है। जिसका उद्देश्य कोविड-19 की स्थितियों के कारण किसी भी विपरित परिस्थिति में स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
उन्होंने बताया कि यह योजना देश भर के 22.12 लाख स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए है। इस योजना में उन सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल और निजी स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया हैं, जो सीधे तौर पर कोविड मरीजों के संपर्क में आते है और कोरोना मरीजों की देखभाल में अपनी सेवाएं दे रहे है, जिन्हें इन मरीजों से सीधे प्रभावित होने का खतरा हो सकता है।
प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना न्यू इंडिया बीमा कंपनी के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले यह योजना 24 अप्रैल, 2021 तक प्रभावी थी और अब इस बीमा योजना को 180 दिनों की अवधि के लिए और आगे बढ़ दिया गया है, ताकि स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करना जारी रखा जा सके। यह योजना कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को राहत प्रदान करने में सक्षम है।
इस योजना के अन्तर्गत निजी अस्पताल के कर्मचारी, स्वयंसेवी/स्थानीय शहरी निकाय/अनुबंध/दैनिक वेतन/तदर्थ आउटसोर्स आधार पर कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मी जो विभिन्न राज्यों या केंद्र सरकार के अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे है, एम्स और आईएनआई/केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों के कर्मचारी, जो विशेष रूप से कोरोना मरीजों की देखभाल में अपनी सेवाएं दे रहे है, को इस योजना में कवर किया गया है।
राज्य सरकार ने योजना के अन्तर्गत अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए निदेशक, स्वास्थ्य सेवा हिमाचल प्रदेश को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है।