November 14, 2024

पीएम फसल बीमा योजना के जागरूकता वाहन को डीसी ने झंडी दिखाकर किया रवाना

0

फतेहाबाद / 1 जुलाई / न्यू सुपर भारत

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसलों से जुड़े हुए जोखिमों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का माध्यम है, इससे किसानों को अचानक आए जोखिम या खराब मौसम की वजह से फसलों को हुए नुकसान भरपाई की जाती है। यह बात उपायुक्त महावीर कौशिक ने वीरवार को लघु सचिवालय के द्वितीय खंड से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के जागरूकता वाहन को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए उपस्थितजन से कही।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1 जुलाई से 7 जुलाई, 2021 तक फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस एक सप्ताह में किसानों को फसलों का बीमा कराने के लिए जागरूक किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि इस फसल बीमा सप्ताह कार्यक्रम के तहत जिला फतेहाबाद के जाखल खंड को चुना गया है, जिसमें बजाज आलियांज बीमा कम्पनी की यह मोबाइल वैन गांव-गांव जाकर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बारे जागरूक करेगी।

उन्होंने कहा कि ये योजना सभी किसानों के लिए बनाई गई है तथा किसान खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा व कपास तथा रबी सीजन में गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जाएगा। फसल का बीमा करवाने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई है।

उपायुक्त ने कहा कि खरीफ सीजन में इस योजना के तहत किसानों को धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश: 713.99 रुपये, 356.99 रुपये, 335.99 रुपये तथा 1732.50 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा। इसी तरह, रबी फसलों में गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी के लिए किसानों को क्रमश: 409.50 रुपये, 267.75 रुपये, 204.75 रुपये, 275.63 रुपये तथा 267.75 रुपये प्रति एकड़ प्रीमियम देना होगा।

फसल की बीमित राशि धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश: 35699.78 रुपये, 17849.89 रुपये, 16799.33 रुपये तथा 34650.02 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी के लिए बीमित राशि क्रमश: 27300.12 रुपये, 17849.89 रुपये, 13650.06 रुपये, 18375.17 रुपये तथा 17849.89 रुपये प्रति एकड़ तय की गई है।

महावीर कौशिक ने कहा कि यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। इसलिए यदि ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो वे 24 जुलाई, 2021 तक अपने बैंकों में लिखित आवेदन करके योजना से बाहर (ऑप्ट-आउट) हो सकते हैं। यदि ऋणी किसान स्कीम से बाहर होने के लिए तय सीमा तक सम्बन्धित बैंक में आवेदन नहीं करता तो बैंक किसान की फसलों का बीमा करने के लिए अधिकृत या बाध्य होंगे।

उन्होंने कहा कि गैर-ऋणी किसान ग्राहक सेवा केन्द्र या बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। यदि कोई किसान पहले से नियोजित फसल को बदलता है तो उसे अन्तिम तिथि से कम से कम दो दिन पहले (29 जुलाई तक) फसल बदलाव के लिए बैंक में सूचित करना होगा। इस मौके पर उप कृषि निदेशक डॉ. राजेश सिहाग, बजाज आलियान्ज बीमा कम्पनी की ओर से आये एवीपी अंजनी राय, जिला प्रबन्धक सुनील तथा कृषि विभाग एवं बजाज आलियान्ज बीमा कम्पनी के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *