पंचायत चुनावों के लिए डीसी ने जारी किए आदेश

हमीरपुर / 31 मार्च / न्यू सुपर भारत
विकास खंड बिझड़ी की ग्राम पंचायत चकमोह और जिला की कुछ अन्य ग्राम पंचायतों में खाली पदों के लिए 7 अप्रैल को होने वाले मतदान की तैयारियां जारी हैं। इन चुनावों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) देबश्वेता बनिक ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि उक्त पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान खत्म होने के समय से 48 घंटे पहले ही यानि 5 अप्रैल शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। इस 48 घंटे की अवधि के दौरान सभी चुनावी सभाओं, जुलूस और अन्य सार्वजनिक प्रचार गतिविधियों पर पूर्णतय: रोक रहेगी। इस दौरान उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर भी पाबंदी रहेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एक अन्य आदेश जारी करते हुए उपायुक्त ने मतदान के दिन मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में मतदाताओं को प्रभावित करने वाली सभी तरह की गतिविधियों पर भी रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी तरह की प्रचार सामग्री, पोस्टर इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा मतदान केंद्र के आस-पास हथियार लेकर चलने पर भी पाबंदी लगाई गई है। मतदान डयूटी पर तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।