पात्र दम्पति इन्दिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना का उठाए लाभ
बिलासपुर / 20 फरवरी / न्यू सुपर भारत
इन्दिरा गांन्धी बालिका सुरक्षा योजना को शुरु करने का मुख्य उदेदश्य महिलाओं का सम्मान और गौरव बहाल करना, बिगडते लिंगानुपात में सुधार करना, छोटे परिवार के आदर्श को प्रोत्साहित करना और लैंगिक समानता को बढावा देना है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ0 प्रकाश दडोच ने बताया कि इन्दिरा गांन्धी बालिका सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अगर कोई दम्पति एक लडकी के जन्म के उपरांत परिवार नियोजन का स्थाई तरीका अपनाया हो तो इस योजना में पात्र दम्पति की लडकी के नाम पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 35 हजार रुपये जमा किए जाते हैं। और यदि कोई दम्पति दो लडकियों के बाद परिवार नियोजन का स्थाई तरीका अपनाता है तो इस योजना में पात्र दम्पति की लडकियों के नाम पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12,500-12,500 रुपये जमा किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि यह पैसा बेटियों के बैंक खाते में 18 साल तक जमा रहता हैं और 18 वर्ष पूरे होने पर यह पैसा बेटियों को मिल जाता है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत हिमाचल के स्थाई दंपति के केवल एक या दो लडकी वाले दंपति पात्र है। योजना का लाभ लेने के लिए पासपोर्ट आकार का फोटो, बैंक पासबुक की प्रतिलिपि, लडकी का जन्म प्रमाण पत्र, दंपति का पहचान पत्र, दंपति का निवास प्रमाण, दंपति का आधार कार्ड से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उन्होंने पात्र दम्पतियों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं।