मंडी / 11 अक्तूबर / न्यू सुपर भारत
आगामी विधानसभा चुनावों में आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में आदर्श आचार संहिता के लिये मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए अश्विनी कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लगते ही 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी कार्यालयों से सरकारी योजनाओं के प्रचार सम्बन्धी होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर आदि सब हटाने होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर लगे होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर आदि सब सामग्री को 48 घंटे के भीतर हटाना सुनिश्चित करना होगा।
उन्होंने बताया कि किसी की निजी संपत्ति पर लगे हुए होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर, वाल राइटिंग आदि सब सामग्री को 72 घंटे में हटाना होगा। यह सब कार्य संपन्न होने पर इसकी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी।आचार संहिता के दौरान सरकार द्वारा लगाए गए वह होर्डिंग जो सामाजिक कल्याण योजनाओं जानकारी देने के लिए लगाये गए हैं वह इस अवधि के दौरान लगे रहेंगे। इस दौरान किसी भी विभाग द्वारा समाचार पत्रों और अन्य में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए सभा, रोड शो आदि करने के लिए निर्धारित तिथि से तीन दिन पहले निर्वाचन आयोग की सुविधा बेबसाइट पर या संबंधित आरओ के पास आवेदन करना होगा।
बैठक में आचार संहिता के दौरान होर्डिंग्स लगाने, गाडि़यों पर पार्टी या प्रत्याशी की फोटो लगाने, प्लास्टिक सामग्री का इस्तेमाल न करने बारे जारी निर्देशों की जानकारी भी दी गई।
बैठक में भारतीय जनता पार्टी से रंजीत सिंह, कांग्रेस पार्टी से संजय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।