सोलन / 14 मई / एन एस बी न्यूज़
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत जिला के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से तैयार उत्पादों को देश के विभिन्न भागों में समय पर पहुंचाने के उद्देश्य से सेवा प्रदाताओं के आवागमन की सुविधा एवं नियमन के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया(एसओपी) के संबंध में आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार सभी सेवा प्रदाताओं एवं निरीक्षण प्राधिकरणों को इस संबंध में लिखित में प्रस्तुत करना होगा। जिला के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र के लिए उपनिदेशक उद्योग बद्दी को ेूबंइंककप1/हउंपसण्बवउ पर तथा सोलन जिला के शेष क्षेत्रों के लिए जिला उद्योग केंद्र सोलन के महा प्रबंधक को हउकपबेसदीच/हउंपसण्बवउ पर लिखित में प्रस्तुत करना होगा।
आदेशों के अनुसार जब भी सेवा प्रदाता अथवा निरीक्षण प्राधिकरण औद्योगिक इकाई में आएंगे तो प्रत्येक ऐसे दौरे की मार्ग योजना (रूट प्लान) संबंधित पुलिस अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। बीबीएन क्षेत्र के लिए पुलिस अधीक्षक बद्दी तथा अन्य क्षेत्रों के लिए पुलिस उपाधीक्षक परवाणू को दौरे की तिथि से एक दिन पूर्व इस संबंध में सूचित करना होगा।
यह एसओपी केवल जिला के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक इकाईयों में आने वाले सेवा प्रदाताओं एवं निरीक्षण प्राधिकरणों के लिए है। सेवा प्रदाता तथा निरीक्षण प्राधिकरण औद्योगिक इकाई में केवल औद्योगिक मशीनरी की मुरम्मत एवं रखरखाव तथा गुणवत्ता नियंत्रण इत्यादि के लिए ही आ पाएंगे। इस विषय में जिला के संबंधित उद्योग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर लिखित में प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित उद्योग द्वारा आने वाले व्यक्तियों की विस्तृत जानकारी भी निर्धारित प्रपत्र पर दी जाएगी। संबंधित औद्योगिक इकाई में उक्त कार्य के लिए अपने कर्मी भेजने वाली संस्था भी निर्धारित प्रपत्र पर लिखित में प्रस्तुत करेगी।
औद्योगिक इकाई का प्रबंधन यह सुनिश्चित बनाएगा कि बाहर से आने वाला सेवा प्रदाता इकाई में कार्यरत कामगारों एवं कर्मियों के साथ मेलजोल न करें। इन सेवा प्रदाताओं को राज्य में आने की अनुमति निर्धारित शर्तों पर प्रदान की जाएगी। इसके अनुसार इन सेवा प्रदाताओं का कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों के साथ कोई संबंध एवं ऐसे क्षेत्रों की यात्रा का इतिहास नहीं होना चाहिए। इन सेवा प्रदाताओं के प्रवेश का नियमन प्रवेश स्थल के अनुसार बीबीएन क्षेत्र के लिए बरोटीवाला बैरियर तथा परवाणू के लिए पुराना बैरियर होगा। बैरियर पर ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी।
संबंधित व्यक्ति को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करनी होगी और दैनिक आधार पर अपनी सूचना अद्यतन करनी होगी। संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा स्वीकृत मार्ग योजना का पूर्ण पालन करना होगा। इस संबंध में मार्ग योजना का पालन न करने एवं बिना आवश्यक अनुमति के पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सभी को सोशल डिस्टेन्सिग एवं सेनेटाइजेशन सहित प्रदेश सरकार एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए है तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।