February 2, 2025

50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र में ‘ड्राई डे’ के सम्बन्ध में आदेश

0

सोलन / 26 अक्तूबर / न्यू सुपर भारत

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप 50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन के दृष्टिगत ‘ड्राई डे’ के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135-ग, हिमाचल प्रदेश आबाकारी अधिनियम 2011 तथा हिमाचल प्रदेश मदिरा लाइसेंस नियम-1986 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

इन आदेशों के अनुसार 50-अर्की विधानसभा क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व से ‘ड्राई डे’ रहेगा। 28 अक्तूबर, 2021 की सांय   6.00 बजे से 30 अक्तूबर, 2021 की सांय 6.00 बजे अथवा मतदान की समाप्ति तक की अवधि को ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है।
आदेशों के अनुसार 02 नवम्बर, 2021 अर्थात मतगणना दिवस पर मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने तक भी ‘ड्राई डे’ रहेगा।

आदेशों के अनुसार इस अवधि में 50-अर्की विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों की न तो बिक्री होगी और न ही किसी होटल, रेस्तरां, दुकान, सार्वजनिक एवं निजी स्थल इत्यादि में इनकी बिक्री अथवा वितरण की अनुमति होगी।
इन आदेशों की अवहेलना पर दोषी को 06 माह तक का कारावास अथवा 2000 रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *